भोपाल। नोटबंदी के बाद दूसरा बड़ा ऐलान करते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि संशोधित आयकर कानून के तहत पुश्तैनी गहनों और सोने पर टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही घोषित आय से खरीदे गये सोने पर भी टैक्स नहीं लगेगा। इसी के साथ सरकार ने घर में सोना रखने की सीमा तय कर दी है। सरकार ने कहा कि आयकर जांच के दौरान विवाहित महिला के पास 500 ग्राम सोना, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम सोना और पुरुषों के पास उपलब्ध 100 ग्राम तक के स्वर्ण आभूषणों की जब्ती नहीं की जाएगी। जो लोग सोना खरीद नहीं सकते, उनके लिए शास्त्रों में एक ऐसी विधि वर्णित की गई है, जिससे वे घर बैठे सोना बना लें।