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दंगों से होने वाले नुकसान को लेकर सरकार सख्त, नियम बदलने की तैयारी

locationभोपालPublished: May 02, 2022 12:24:24 pm

Submitted by:

Faiz

अब सरकार दंगाइयों के साथ सख्ती से निपटने के साथ साथ कड़ा सबक सिखाने के लिए क्लेम ट्रिब्यूनल अधिकारों को मजबूत करने की तैयारी कर रही है।

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दंगों से होने वाले नुकसान को लेकर सरकार सख्त, नियम बदलने की तैयारी

भोपाल. पिछले दिनों रामनवमी के जुलूस मौके पर मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए पथराव और दंगों के बाद से देशभर में एक बार फिर बुलडोजर पर राजनीति शुरु हो गई। वहीं, दूसरी तरफ अब सरकार दंगाइयों के साथ सख्ती से निपटने के साथ साथ कड़ा सबक सिखाने के लिए क्लेम ट्रिब्यूनल अधिकारों को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। इस तरह दंगों में होने वाली तोड़फोड़, निजी और सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान की भरपाई के नियम सुनिश्चित किये जाएंगे।


क्लेम ट्रिब्यूनल को सीधे तौर पर अधिकार दे दिया गया है कि घर, दुकान, ऑफिस, सार्वजनिक संपत्ति से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी चीज को नुकसान होता है तो उसका पैसा बाजार दर से वसूला जाना है। दरवाजे, खिड़की से लेकर घर के इस्तेमाल की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज की भरपाई करने का नियम ट्रिब्यूनल को दिया गया है। ऐसे में ट्रिब्यूनल बाजार दरों के अनुरूप संपत्ति के नुकसान की भरपाई की वसूली करने में सक्षम होगा। मध्य प्रदेश लोक और निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण और नुकसान की वसूली नियम 2022 में ट्रिब्यूनल को मिलने वाले अधिकारों की सूची स्पष्ट किया गया है।

 

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दंगाइयों से की जाएगी भरपाई

वसूली नियम के आधार पर अब ट्रिब्यूनल के फैसले कर दंगाइयों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को चिन्हित कर उन्हीं से इसकी वसूली की जाएगी। कुछ विशेष अधिकार क्लेम ट्रिब्यूनल के पास रहेंगे, जिसके आधार पर व्यक्तिगत या सार्वजनिक संपत्ति को दंगों में जो नुकसान पहुंचेगा उसको एक-एक को चिन्हित करके उनकी वसूली करवाई जाएगी। यही नहीं, जिस आम नागरिक का उन परिस्थिति के दौरान नुकसान हुआ होगा, उसके नुकसान की भरपाई भी इसी तरह होगी।

 

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