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कन्फर्म्ड ट्रेन टिकट रद्द करवाने पर भी GST लगेगा! जानें, किस टिकट पर कितना टैक्स देना होगा

- जानें कब कैंसिल करवाने पर देना होगा कितना टैक्स - वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट के 3 अगस्त के सर्कुलर के अनुसार, अब ट्रेन टिकट को कैंसिल करवाने और होटल की बुकिंग को रद्द करने पर जीएसटी वसूल किया जाएगा।

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भाेपाल। ट्रेनाें में हाेने वाली भीड़ और कन्फर्म्ड ट्रेन टिकट (confirmed ticket cancellation) पाने की जद्दाेजहत भारतीय ट्रेनाें में लंबे समय से बनी हुई है। एक ओर जहां देश सहित मध्यप्रदेश के कोने-कोने से कोने-कोने तक सफर करने के लिए भारतीय रेल (Indian Railways) पूरे साल भर उपलब्ध रही है। वहीं सामान्य दिनाें में तक कई बार कन्फर्म्ड ट्रेन टिकट के लिए काफी प्रयास करने पड़ते हैं, जबकि त्योहारी सीजन में ट्रेन टिकटों की मांग बेतहाशा बढ़ भी जाती है, जिसके चलते कन्फर्म्ड ट्रेन टिकट पाना काफी मुश्किल भरा हाे जाता है। ऐसे में कन्फर्म्ड सीट पाने के लिए लोग काफी पहले एडवान्स में टिकट बुक (Book tickets in advance) करवा लिया करते हैं।

लेकिन, इस तरह की तमाम समस्याओं के बीच कई लोग ऐसे भी हाेते हैं, जिन्हें किसी व्यस्तता या समस्या के चलते अपनी यात्रा को स्थगित या रद्द भी करना पड़ता है, ऐसे में कई बार उन्हें कन्फर्म्ड टिकट भी कैंसिल करना पड़ता है। इस स्थिति यानि जब कन्फर्म्ड टिकट रद्द किया जाता है, तो भारतीय रेल कैंसिलेशन फीस लेता है, लेकिन अब कन्फर्म्ड टिकट को कैंसिल (confirmed ticket cancellation) करना और अधिक महंगा हाेने वाला है।

इसका कारण यह है कि जाे सूचनाएं सामने आ रही हैं उनके अनुसार अब जल्द ही ट्रेन के कन्फर्म्ड टिकट कैंसिलेशन पर भी वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax), यानी जीएसटी (GST) लग सकता है। जिसका सीधा असर मध्यप्रदेश के रेलयात्रियों पर भी पड़ना स्वाभाविक ही है।

कारण- जाे दे रहे हैं संकेत
सामने आ रही जानकारी के मुताबिक कि वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट द्वारा 3 अगस्त को जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार, अब ट्रेन टिकट को कैंसिल करवाने और होटल की बुकिंग को रद्द करने पर जीएसटी वसूल किया जाएगा।

- वहीं सर्कुलर में भी बताया गया है कि ट्रेन टिकट बुक करवाना एक अनुबंध (contract) है, जिसमें सेवाप्रदाता, यानी सर्विस प्रोवाइडर एक सेवा प्रदान करने की पेशकश करता है।

- जब इस अनुबंध (contract) को यात्री द्वारा टिकट रद्द करके खत्म किया जाता है, सर्विस प्रोवाइडर को छोटी-सी रकम का मुआवज़ा दिया जाता है, जिसे कैंसिलेशन शुल्क के रूप में वसूला जाता है। वित्त मंत्रालय के सर्कुलर के मुताबिक, चूंकि कैंसिलेशन शुल्क किसी अनुबंध (contract) को रद्द करने की एवज़ में किया गया भुगतान है, अत:इस पर जीएसटी लगेगा।

- इसके अनुसार किसी भी श्रेणी की रेलवे टिकट पर कैंसिलेशन शुल्क के तौर पर उसी दर पर जीएसटी लगेगा, जितना उस श्रेणी की टिकट बुक करवाने पर लगता है।

ऐसे समझें इसे,जैसेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेे फर्स्ट क्लास और एयरकंडीशन्ड कोच की टिकट बुक करवाने पर पांच फीसदी जीएसटी लगाया जाता हैेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेे। ताे इस श्रेणी की टिकट रद्द करवाने पर लगने वाले कैंसिलेशन शुल्क पर भी पांच फीसदी ही जीएसटी लगाया जाएगा।

अब तक भारतीय रेल एसी फर्स्ट क्लास और एसी एक्ज़ीक्यूटिव क्लास की टिकट रद्द करवाने पर 240 रुपये का कैंसिलेशन शुल्क वसूल करती है, यदि टिकट ट्रेन की रवानगी से 48 घंटे पहले रद्द करवाया जाए। इस टिकटों को बुक करवाते वक्त यात्री को पांच फीसदी जीएसटी देना पड़ता है। वित्त मंत्रालय के नए सर्कुलर के अनुसार, यात्रियों को अब कैंसिलेशन शुल्क पर भी उसी दर से जीएसटी अदा करना होगा, इसलिए कन्फर्म्ड एसी टिकट रद्द करवाने पर यात्री को जीएशटी के तौर पर 12 रुपये (240 रुपये का पांच फीसदी) अतिरिक्त अदा करने होंगे।

वहीं यात्रा शुरू होने से 48 घंटे या अधिक समय पहले एसी 2-टियर की टिकट रद्द करवाने पर कैंसिलेशन शुल्क के तौर पर 200 रुपए जबकि एसी 3-टियर की टिकट रद्द करवाने पर कैंसिलेशन शुल्क के तौर पर 180 रुपये वसूल किए जाते हैं। वहीं यदि टिकट को सफर शुरू होने में 48 घंटे से कम वक्त रह जाए, लेकिन 12 घंटे से अधिक समय बचा हो, तो कैंसिलेशन शुल्क के तौर पर टिकट की कीमत का 25 फीसदी वसूला जाता है। इसी प्रकार ट्रेन प्रस्थान के निर्धारित समय से 12 घंटे से कम, लेकिन 4 घंटे से अधिक वक्त रहते टिकट को रद्द किया जाए, तो टिकट की कीमत का 50 फीसदी कैंसिलेशन शुल्क के तौर पर वसूल किया जाता है।

वहीं यदि कैंसिलेशन में जीएसटी लगने की स्थिति में टिकट को रद्द करवाने पर कैंसिलेशन शुल्क पर पांच फीसदी की दर से जीएसटी भी लगाया जाएगा। यहां ये भी बात समाने आ रही है कि, सेकंड क्लास स्लीपर की टिकट रद्द करवाने पर कोई जीएसटी वसूल नहीं किया जाएगा।