
घर के बाहर है ओपन स्पेस तो भूलकर भी न करें ये गलती (फोटो सोर्स : एआई जेनरेटेड)
MP News: घर के आंगन यानी मिनिमम फ्रंट ओपन स्पेस पर निर्माण अब भारी पड़ेगा। खुले स्थान पर निर्माण करने पर कलेक्टर गाइडलाइन से 10 गुना तक जुर्माना वसूला जाएगा। घर के सामने खुले क्षेत्र में बढ़ती निर्माण गतिविधियों की शिकायतों के बाद टीएंडसीपी भूमि विकास नियम में बदलाव करने जा रहा है।
तय नियमों में फ्रंट ओपन स्पेस के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ पर कार्रवाई होगी। नोटिस देकर निर्माण कार्य हटाने को कहा जाएगा। इसमें कपाउंडिंग नहीं हो सकती। बावजूद इसके टीएंडसीपी के पास बीते एक साल में फ्रंट एमओएस उल्लंघन की 200 से अधिक शिकायतें पहुंचीं। जबकि, फ्रंट एमओएस का उल्लंघन नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 के तहत गंभीर उल्लंघन है। इसमें दंड और जुर्माने के प्रावधान हैं।
● 9 मीटर तक चौड़ी सड़क पर 3.0 मीटर एमओएस
● 12 मीटर से अधिक और 18 मीटर तक चौड़ी सड़क पर 4.5 मीटर
● 18 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर 6.0 मीटर
यह गैर-निर्माण क्षेत्र है। जहां किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण जैसे कमरा, बालकनी का विस्तार या किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित है। इसका उद्देश्य सड़क से भवन तक एक स्पष्ट मार्ग बनाए रखना, पर्याप्त प्रकाश और वेंटिलेशन सुनिश्चित करना और आपातकालीन सेवाओं जैसे फायर ब्रिगेड के लिए पहुंच प्रदान करना है।
एमओएस में निर्माण की मंजूरी नहीं होती। नियम सत होंगे तो खुले क्षेत्र में निर्माण की स्थितियां घटेगी।- श्रीकांत बनोठ, आयुक्त सह संचालक टीएंडसीपी
Updated on:
04 Jul 2025 08:45 am
Published on:
04 Jul 2025 08:45 am
