
ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हुए हैं तो यहां करें शिकायत, ठगी की कीमत के साथ कोर्ट दिलाएगा मुआवजा
शगुन मंगल
भोपाल. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के चिंतामन चौराहा इलाके में रहने वाले राजकुमार जैन ने सोशल मीडिया पर भारी ऑफर पर मिल रहे सामान के विडियो से प्रभावित होकर पश्चिम बंगाल की एक कंपनी से 1,87,800 रूपए का सामान ऑडर कर दिया। लेकिन, युवक द्वारा किए गए सामान का ऑर्डर कभी उस तक नहीं पहुंचा। परिवादी ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की। लेकिन, कंपनी ने न सामान की कोई जानकरी दी और न ही जमा राशि वापस करने की।
आजकल ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें व्हाट्सएप, यूट्यूब या अन्य सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए शॉपिंग पर भारी ऑफर के झांसे में लेकर लोगों को फंसाया जा रहा है। लगातार ही लोग इसके शिकार हो रहे हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसे किसी ऑफर के झांसे में आकर फ्रॉड के शिकार हुए हैं तो उपभोक्ता आयोग में इसकी शिकायत दर्ज करके न्याय ले सकते हैं। भोपाल के रहने वाले परिवादी राजकुमार जैन ने इस धोखाधड़ी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में केस दर्ज कराया था, जहां से न सिर्फ उन्हं इंसाफ मिला, बल्कि संबंधित फ्रॉड करने वाले पर जुर्माना भी लगाया गया।
इस तरह फ्रॉड के शिकार युवक को मिला न्याय
इस मामले की सुनवाई भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग की बेंच 1 में अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल, सदस्य सुनील श्रीवास्तव और प्रतिभा पांडेय की मौजूदगी में हुई। इसमें उपभोक्ता ने खरीदारी और ऑनलाइन ऑर्डर से जुड़े सभी दस्तावेज पेश किये, जिन्हें आधार मानते हुए कोर्ट ने ग्राहक की व्यापारिक और मानसिक क्षति पूर्ति के लिए कंपनी पर संबंधित ऑर्डर किए गए सामान की रकम के साथ 20 हजार का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। साथ ही परिवाद व्यय के लिए 3 हजार का जुर्माना भरने के लिए दो महीने का समय दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि, दो महीने के अंदर परिवादी द्वारा जमा राशि वापस करनी होगी।
Updated on:
05 Oct 2022 03:48 pm
Published on:
05 Oct 2022 03:45 pm
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