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Income Tax Notice; गलत रिटर्न फाइल करने वालों को EPFO का नोटिस

Income Tax Notice for wrong wrong itr filing- गफलत: 58 साल की उम्र के बाद कर्मचारियों का अंशदान भविष्य निधि खाते की बजाय पेंशन के हिस्से में जमा हो रही

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भोपाल

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Manish Geete

Apr 28, 2023

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if you have filed wrong income tax return

income tax Notice for wrong wrong itr filing. कर्मचारी की आयु 58 वर्ष पूरी होने के बाद कई नियोक्ता कर्मचारी की निधि (राशि) को पेंशन खाते में ही जमा कर रहे हैं, जबकि यह राशि भविष्य निधि खाते में जमा होना चाहिए। इस गड़बड़ी का कई नियोक्ता रिटर्न भी फाइल कर रहे हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न (ईसीआर) भी गलत फाइल की जा रही ह। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय ने ऐसे मामलों में नोटिस जारी करना शुरू किया है। संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय ने करीब 100 नियोक्ताओं से जवाब मांगा है। विभाग का कहना है कि व्यक्ति किसी भी संस्थान में कितने वर्ष तक सेवा दे रहा है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन नियमानुसार 58 साल आयु पूरी करने के बाद नियोक्ता को राशि भविष्य निधि खाते में जमा की जाना चाहिए।

दरअसल किसी भी संस्थान में 58 वर्ष की आयु पूरी करने वाले कर्मचारी की पीएफ राशि नियोक्ता (डेफर्ड पेंशन को छोड़कर) पेंशन निधि के रूप में जमा करते हैं। इसके बाद यह राशि नियमानुसार भविष्य निधि खाते में जमा की जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे में कर्मचारी को अपनी राशि निकालने रेशान होना पड़ता है। इतना ही नहीं गलत मद में अंशदान जमा होने वाली राशि का नियोक्ता मासिक रिटर्न भी फाइल कर रहे हैं। सरकार को भी गलत जानकारी पहुंच रही है।

किसी भी नियोक्ता की तरफ से कर्मचारी के वेतन के मान से 12% राशि पीएफ के रूप में जमा की जाती है। इतनी ही राशि कर्मचारी के वेतन से काटकर जमा की जाती है। नियोक्ता की तरफ से जमा की जाने वाली 12% राशि में से 8.33% राशि (केवल 58 वर्ष तक) पेंशन निधि में जाती है। बची हुई 3.67% राशि भविष्य निधि खाते में जमा होती है। यानी 12% +3.67% (15.67%) राशि भविष्य निधि खाते में जमा होती है। 58 साल के बाद 12+12 (24%) राशि भविष्य निधि खाते में जमा होती है लेकिन कई नियोक्ता 58 साल की आयु के बाद भी कर्मी की यह राशि पेंशन निधि के हिस्से में जमा कर रहे हैं।

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जो नियोक्ता, कर्मचारियों की 58 साल की आयु के बाद भी गलत मद में राशि जमा कर रहे हैं, उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उनका संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिला तो ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अमिताभ प्रकाश, क्षेत्रीय आयुक्त -1, क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय, भोपाल