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एमपी में वरिष्ठ अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई, ज्वाइंट डायरेक्टर को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

MP News- केस में एमपी हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना पाए जाने पर ज्वाइंट डायरेक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

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Joint Director in MP suspended with immediate effect

Joint Director in MP suspended with immediate effect (Photo- Patrika)

MP News- एमपी में एक वरिष्ठ अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की गई है। नगरीय विकास विभाग के एक संयुक्त संचालक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मप्र उच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना के प्रकरण में यह निलंबन किया गया है। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने संयुक्त संचालक ज्वाइंट डायरेक्टर राधेश्याम मण्डलोई को निलंबित किए जाने के आदेश जारी किए हैं। वे अभी नर्मदापुरम संभाग में पदस्थ हैं। आयुक्त ने चेतावनी दी कि न्यायालयीन निर्देशों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर विभाग में ऐसी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

संयुक्त संचालक राधेश्याम मण्डलोई को रिट याचिका क्रमांक 23618/2025 दुर्गा सिंह चंदेल विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में नामित किया गया था। इस केस में
एमपी हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

समय-सीमा में जवाब नहीं दिए जाने के कारण निलंबित किया

विभागीय अधिकारियों के अनुसार प्रकरण में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष विभागीय जवाब दावा पेश किया जाना था पर निर्धारित समय-सीमा में इसे प्रस्तुत नहीं किया गया। समय-सीमा में जवाबदावा नहीं दिए जाने के कारण संयुक्त संचालक राधेश्याम मण्डलोई को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल निर्धारित किया गया है।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने कहा कि संबंधित अधिकारी द्वारा किया गया कृत्य सरकारी दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता है। इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि न्यायालयीन निर्देशों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।