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भोपाल

अहम फैसले देनेवाले चीफ जस्टिस रवि मलिमठ 24 को होंगे रिटायर, शील नागू संभालेंगे कार्यभार

Justice Sheel Nagu will be the acting Chief Justice of MP High Court हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ 24 मई को रिटायर हो रहे हैं। 25 मई से एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में शील नागू मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का कार्यभार संभाल लेंगे। विधि मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

भोपालMay 22, 2024 / 05:45 pm

deepak deewan

Justice Sheel Nagu will be the acting Chief Justice of MP High Court

Justice Sheel Nagu will be the acting Chief Justice of MP High Court

Justice Sheel Nagu will be the acting Chief Justice of MP High Court – जस्टिस शील नागू अब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट MP High Court के नए एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ 24 मई को रिटायर हो रहे हैं। 25 मई से एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में शील नागू मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का कार्यभार संभाल लेंगे। विधि मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। रवि मलिमठ 14 अक्टूबर 2021 को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई अहम फैसले सुनाए।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस शील नागू MP High Court Chief Justice होंगे, जोकि रवि मलिमठ की जगह लेंगे। वे 25 मई से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस का कार्यभार संभालेंगे। प्रदेश के विधि मंत्रालय ने शील नागू की नियुक्ति की सूचना जारी कर दी है।
शील नागू
मध्यप्रदेश के नए चीफ जस्टिस शील नागू का जन्म 1 जनवरी, 1965 को हुआ था। उन्होंने बी.कॉम., एल.एल.बी. की पढ़ाई की। वे जबलपुर उच्च न्यायालय में सिविल और संवैधानिक पक्षों पर अभ्यास कर चुके हैं। सन 2011 को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने और 23 मई 2013 को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए गए। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में भी न्यायाधीश रहे। 29 अक्टूबर 2021 तक प्रिंसिपल सीट-जबलपुर में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उन्हें पंजाब हरियाण हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था।
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बता दें कि चीफ जस्टिस रवि मलिमठ का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो जाएगा। जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ ने एमपी हाईकोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान कई अहम फैसले सुनाए। जनहित के मुद्दों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में उनकी सुनवाई करने की भी पहल की। लंबित केस की संख्या कम करने के लिए लोअर कोर्ट में हर तीन महीने में 25 केस के निराकरण की अनिर्वायता भी लागू की।
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