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लोन पर प्रॉपर्टी खरीदने वालों को अब फायदा ही फायदा, रजिस्ट्री पर मिलेगी खास सुविधा

Land Registry New Rule: अब लोन लेकर खरीदी गई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री और उसका मॉर्गेज कराने दो बार सब रजिस्ट्रार कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। दोनों दस्तावेजों की रजिस्ट्री एक साथ ही हो सकेगी।

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लोन लेने के बाद उसे चुकाने में सरकार करती है मदद। (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Land Registry New Rule: अब लोन लेकर खरीदी गई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री और उसका मॉर्गेज कराने दो बार सब रजिस्ट्रार कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। दोनों दस्तावेजों की रजिस्ट्री एक साथ ही हो सकेगी। संपदा-2.0 में यह नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। कृषि भूमि के साथ अब शहरी क्षेत्रों की प्रॉपर्टी के नामांतरण की प्रक्रिया भी शुरू करने की तैयारी है। इससे नागरिकों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे।

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संपदा-2.0 के जरिए ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू

प्रदेश में 1 अप्रेल 2025 से संपदा-2.0(Sampada-2.0) के जरिए ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आइजी पंजीयन कार्यालय संपदा-2.0 में नई सुविधाएं जोड़ रहा है। इसी के तहत प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री और मॉर्गेज एक साथ कराने की सुविधा शुरू की जा रही है। यह इसी माह शुरू हो सकती है। ज्ञात रहे कि जब हम लोन(Buying property on loan) लेकर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान यह प्रॉपर्टी अपने पास गिरवी रखने मॉर्गेज का दस्तावेज रजिस्टर कराते हैं। जब लोन राशि मय ब्याज के चुका दी जाती है तो इसे निरस्त करा दिया जाता है। प्रॉपर्टी का मालिकाना हक खरीदने वाले को मिल जाता है। अभी तक व्यवस्था थी कि पहले प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई जाती थी। इसके बाद बैंक वाले लोन लेने वाले को मॉर्गेज दस्तावेज रजिस्टर कराने फिर सब रजिस्ट्रार कार्यालय बुलाते थे।

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ऐसे हुआ संभव

अधिकारियों के अनुसार रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से यह संभव हो पाया है। रजिस्ट्री और मॉर्गेज के दस्तावेज एक साथ तैयार होंगे। रजिस्टर्ड(Buying property on loan) भी साथ होंगे। लोन का दस्तावेज पहले ही तैयार हो जाता है। रजिस्ट्री के समय बैंक जारी किए गए चैक या डिमांड ड्राफ्ट की फोटोकॉपी देगा। इस आधार पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री का दस्तावेज तैयार होगा। पहले प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होगी। ऑनलाइन प्रक्रिया के चलते तुरंत कॉपी तैयार हो जाएगी। सिस्टम के माध्यम से मॉर्गेज की प्रक्रिया भी पूरी कर दी जाएगी। दोनों दस्तावेजों का साथ में रजिस्टर कराना अनिवार्य नहीं है। जो लोग एक साथ कराना चाहते हैं, यह उनके लिए सुविधा है।

संपदा-2.0 के माध्यम से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री और मार्गेज एक साथ कराने की सुविधा जल्द शुरू की जा रही है। इसकी तैयारी हो गई है- अमित तोमर, महानिरीक्षक पंजीयन मध्यप्रदेश