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ट्रेन टिकट कैंसलेशन और रिफंड को लेकर काफी खास हैं भारतीय रेलवे के ये नियम!, जानिये कैसे?

टिकट कैंसलेशन से लेकर टिकट में छूट तक की वो सारी जानकारी जो आप जानना चाहते हैं...

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ट्रेन टिकट कैंसलेशन और रिफंड को लेकर काफी खास हैं भारतीय रेलवे के ये नियम!, जानिये कैसे?

भोपाल। भारतीय रेलवे के टिकट कैंसलेशन के बाद बुकिंग अमाउंट के रिफंड को लेकर नियम बेहद कड़े हैं। ऐसा कई बार होता है जब यात्रियों को अपना कहीं जाने के प्लान में आखिरी क्षणों में बदलाव करना पड़ता है। लेकिन ऐसे में उन्हें ही नुकसान उठाना पड़ता है।

इसके अलावा भारतीय रेलवे वर्तमान समय में टिकट की कीमतों पर 53 विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत छूट उपलब्ध करवाता है। रेलवे के आधिकारिक पोर्टल indianrail.gov.in के मुताबिक यह छूट 25 फीसद से 100 फीसद तक होती है। इस खबर के माध्यम से हम आपको टिकट कैंसिलेशन व किन लोगों को टिकट में कितनी छूट मिलती है इस बारे में जानकारी दे रहे हैं, ताकि आप भी जानकारी के आभाव में होने वाले नुकसान से बच सकें।

दरअसल ट्रेवल प्लांन कैंसिल के लिए कई बार खराब मौसम, पारिवारिक कारण या फिर सेहत जैसे कई कारण जिम्मेदार होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि IRCTC के रिफंड नियम क्या हैं?

अगर आपको रिफंड से जुड़े इन नियमों की जानकारी होगी, तो ये आपको टिकट कैंसलेशन की स्थिति में पैसे बचाने में मदद करेंगे।

टिकट कैंसलेशन नियम: कैसे और कब पा सकते हैं रिफंड...

1. यदि किसी कन्फर्म टिकट को ट्रेन रवाना होने से 48 घंटे पहले कैंसल किया जाता है, तो एसी फर्स्ट क्लास/एग्जिक्यूटिव क्लास के लिए 240 रुपए और एसी 2 टायर/फर्स्ट क्लास के लिए 200 रुपए, एसी 3 टायर/एसी चेयर कार/एसी 3 इकनॉमी, स्लीपर क्लास के लिए 120 रुपए और सेकंड क्लास के लिए 60 रुपए कैंसलेशन फीस देनी होती है।

2. वहीं यदि कोई कन्फर्म टिकट ट्रेन रवाना होने से पहले 48 घंटे में और 12 घंटे पहले तक कैंसल किया जाता है, तो आईआरसीटीसी के मुताबिक किराए की राशि का फ्लैट 25 प्रतिशत कैंसलेशन चार्ज के तौर पर लिया जाएगा।

3. इसके अलावा यदि किसी कन्फर्म टिकट को ट्रेन रवाना होने से 12 घंटे से 4 घंटे पहले तक कैंसल किया जाता है तो 50 प्रतिशत बुकिंग अमाउंट कैंसलेशन चार्ज के तौर पर काट लिया जाएगा।

4. कन्फर्म इ-टिकट: अगर आपने ट्रेन रवाना होने से चार घंटे पहले तक इ-टिकट को कैंसल नहीं किया है या टीडीआर फाइल नहीं किया है, तो कन्फर्म रिज़र्वेशन टिकट पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

5. आरएसी इ-टिकट: यदि आपने ट्रेन रवाना होने से 30 मिनट पहले तक अगर RAC इ-टिकट को कैंसल नहीं किया है व टीडीआर फाइल नहीं किया है तो रिफंड नहीं मिलेगा।

6. फैमिली इ-टिकट: अगर किसी पार्टी ने इ-टिकट या फैमिली इ-टिकट को एक से ज्यादा यात्रियों के लिए जारी किया गया है। और कुछ यात्रियों का रिजर्वेशन कन्फर्म है, जबकि बाकी का आरएएसी या वेटिंग लिस्ट में नाम है। तो कन्फर्म टिकट कैंसलेशन पर पूरा किराया रिफंड व कम प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी। लेकिन इसके लिए यह शर्त है कि टिकट ऑनलाइन कैंसल हो या ट्रेन रवाना होने से 30 मिनट पहले तक सभी यात्रियों के लिए टीडीआर ऑनलाइन फाइल किया गया हो।

7. कन्फर्म तत्काल टिकट: ध्यान रहे कि कन्फर्म तत्काल रेल टिकट पर आईआरसीटीसी रिफंड नहीं देती है। यानी जितना बुकिंग अमाउंटन, वो पूरा कैंसलेशन फीस के तौर पर वसूल लिया जाता है। अगर तत्काल टिकट वेटिंग है तो कुछ पैसा काटकर यात्री को बाकी सारा पैसा रिफंड मिल जाएगा। तत्काल इ-टिकट पर पार्शियल कैंसलेशन की अनुमति है।

8. अगर किसी ट्रेन को किसी वजह जैसे बाढ़, ऐक्सिडेंट या मौसम खराब के कारण 'CANCELLED' मार्क कर दिया गया है, तो ट्रेन डिपार्चर के समय के तीन दिनों के भीतर कैंसल टिकट का फुल रिफंड वापस आ जाता है। अगर आपके पास इ-टिकट है तो इंटरनेट के जरिए कैंसलेशन किया जा सकता है।

जानिये कम कीमत में किन्हें मिलता है ट्रेन का टिकट...
ऑफलाइन माध्यम से टिकट खरीदने पर विकलांग व्यक्तियों, मरीजों, वरिष्ठ नागरिकों, पुरस्कार विजेता (अवार्डी), शहीदों की विधवाओं, छात्रों, युवाओं, कलाकारों, खिलाड़ियों, मेडिकल प्रोफेशनल्स और अन्य लोगों को छूट उपलब्ध कराई जाती है। वहीं यदि इन्होंने ऑनलाइन माध्यम से टिकट बुक कराया है तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (आईआरसीटीसी) पर सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों को ही छूट उपलब्ध करवाई जाती है।

छूट से जुड़े ये है खास नियम:
विकलांग (अस्थि विकलांगता) या पक्षाघात के पीड़ित विकलांग लोग जो कि किसी दूसरे की मदद के बिना नहीं चल सकते हैं,यानि किसी अन्य के साथ सफर कर रहे दृष्टि विकलांग व किसी अन्य के साथ सफर कर रहे मानसिक विकलांग व्यक्तियों को सेकेंड क्लास, स्लीपर क्लास, फर्स्ट क्लास, थर्ड एसी, एसी चेयर कार के टिकट में 75 फीसद छूट उपलब्ध करवाई जाती है, जबकि फर्स्ट एसी और सेकेंड एसी के टिकट पर 50 फीसद की छूट दी जाती है। जबकि ऐसे यात्रियों को थर्ड एसी और शताब्दी और राजधानी के एसी चेयर कार में 25 फीसद की छूट उपलब्ध करवाई जाती है।

- वहीं एक गूंगे व बहरे व्यक्ति को जो या तो अकेले सफर कर रहा हो या फिर किसी के साथ सफर कर रहा हो उसे रेलवे के सेकेंड क्लास, स्लीपर और फर्स्ट क्लास में 50 फीसद की छूट उपलब्ध करवाई जाती है।

- अकेले या किसी के साथ सफर कर रहे कैंसर के मरीजों को जो कि उपचार या चेकअप के लिए यात्रा कर रहे होते हैं उन्हें सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास और एसी चेयर कार में 75 फीसद की छूट उपलब्ध करवाई जाती है। वहीं ऐसे यात्रियों को रेलवे के स्लीपर व थर्ड एसी कोच में 100 फीसद की छूट यानी मुफ्त में टिकट उपलब्ध करवाया जाता है। जबकि फर्स्ट एसी या सेकेंड एसी में ऐसे यात्रियों को 50 फीसद तक की छूट उपलब्ध करवाई जाती है।

- थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित मरीजों को जो या तो अकेले सफर कर रहे हों या फिर किसी सहायक के साथ जो कि ट्रीटमेंट या चेकअप के लिए यात्रा कर रहा हो, हृदय संबंधी बीमारी से जूझ रहे मरीजों जो कि सर्जरी के लिए अकेले या किसी के साथ यात्रा कर रहे हों, किडनी की समस्या से जूझ रहे मरीज जो कि अकेले या फिर किसी के साथ उपचार एवं इलाज के संबंध में यात्रा कर रहे हों— उन्हें सेकेंड क्लास, स्लीपर, फर्स्ट क्लास, थर्ड एसी, एसी और एसी चेयरकार में 75 फीसद की छूट मिलती है, जबकि फर्स्ट एसी और सेकेंड एसी में 50 फीसद तक की छूट मिलती है।

- इसके अलावा 60 वर्ष के ऊपर की उम्र के सभी पुरुषों को इंडियन रेलवे की तरफ से 40 फीसद की छूट उपलब्ध करवाई जाती है, जबकि 58 वर्ष के ऊपर की महिलाओं को 50 फीसद तक की छूट उपलब्ध करवाई जाती है। यह छूट राजधानी, शताब्दी और दूरंतो जैसी ट्रेनों में भी उपलब्ध करवाई जाती है।

वहीं ऐसे बेरोजगार युवा जो कि केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के अंतर्गत किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू के स्थान पर जाने के लिए यात्रा कर रहे हैं तो वो सेकेंड व स्लीपर क्लास में 50 फीसद की छूट प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि कुछ युवाओं को सेकेंड क्लास में 50 फीसद तक की छूट उपलब्ध करवाई जाती है।