
लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखें घोषित हो गई हैं। सात चरणों में मतदान होगा। ऐसे में अगर आप भी वोटर बनना चाहते हैं और पात्रता रखते हैं तो आपके लिए भी अभी मौका है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू है। जिसके लिए 10 अप्रैल तक का समय दिया गया है। 18 साल या उससे अधिक उम्र के वोटर अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर अपना नाम जोड़वा सकते है। क्या है पूरी प्रक्रिया समझिए यहां पर।
मतदान केंद्र पर बीएलओ (BLO) खुद मौजूद रहकर मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए मदद करेंगे। इस संबंध में सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र 19 अप्रैल तक जमा किए जा सकते हैं। इस लिए 10 दिन पहले तक मतदाता सूची का यह काम जारी रहेगा।
वोटर लिस्ट में ऑनलाइन नाम दर्ज कराने के लिए सबसे पहले आप के अपने पास इन डाक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, बर्थ सर्टिफिकेट, 5वीं, 8वीं या 10वीं की मार्कशीट, निवास प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार में से कोई एक डॉक्युमेंट जो आप की पहचान को प्रमाणित करता है।
नया वोटर आइडी कार्ड आफलाइन बनवाने के लिए या उसमें बदलाव कराने के लिए चुनाव रजिस्ट्रेशन आफिसर के नजदीकी आफिस में जाएं। यहां आपको फार्म 6 या फार्म 8 भरने के लिए कहा जाएगा और जरूरी डाक्यूमेंट्स भी जमा करने होंगे। जांच के करने के बाद मतदाता सूची में आपका नाम जोड़ दिय़ा जाएगा।
इस तरह करें आनलाइन आवेदन
.चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट वोटर.eci.gov.in
.नये मतदाता के रूप में पंजीकृत करने का आॅप्शन चुनें
.पेज में लागइन करें
.अकाउंट बनाने के बाद फार्म 6 को भरें
.सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स और फोटो जमा करें
.सभी जानकारियों का जांच करने के बाद सबमिट करें
.राज्य का नाम और रिफरेंस नंबर के जरिए अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं
Updated on:
18 Mar 2024 06:28 pm
Published on:
18 Mar 2024 06:03 pm
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