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आप भी रहें सावधान : RTO ने काटा बाइक सवार का 1 लाख 13 हजार रुपए का चालान

नए मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के तहत कई नियमों का उल्लंघन करना बाइक सवार को पड़ा भारी..

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भोपाल. अगर आप भी मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि एक बाइक सवार को नियमों का उल्लंघन बहुत ही महंगा पड़ गया। बाइक सवार का आरटीओ ने 1 लाख 13 हजार रुपए का चालान काटा है । जो कि देश में किसी दो पहिया वाहन पर की गई अब तक की सबसे बड़ी जुर्माने की कार्यवाही बताई जा रही है। बाइक सवार पर आरोप है कि उसने नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कई नियमों का उल्लंघन किया है।

बाइक सवार का 1 लाख 13 हजार रुपए का चालान
1 लाख 13 हजार रुपए का चालान जिस बाइक सवार का काटा गया है वो मंदसौर जिले का रहने वाला है। मंदसौर जिले के अमरपुरा गांव के रहने वाला युवक प्रकाश बंजारा है और ओडिशा के रायगड़ा जिले में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने उसकी बाइक का एक लाख रुपए से भी ज्यादा का चालान काटा है । युवक प्रकाश बंजारा दोपहिया वाहन पर पानी के ड्रम बेच रहा था और जब ओडिशा के रायगड़ा में चैकिंग के दौरान ट्रेफिक पुलिस ने उसे रोका और कागजात चैक किए तो पाया कि उसके द्वारा नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कई नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और इसी के बाद उसका 1 लाख 13 हजार रुपए का चालान काटा गया है।

ये नियम तोड़ने का आरोप
बाइक सवार प्रकाश बंजारा पर आरोप है कि वो बिना रजिस्ट्रेशन नंबर, बिना बीमा के कागज , बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग और बिना हेलमेट लगाए बाइक चला रहा था। जिसके कारण परिवहन विभाग ने उस पर 1 लाख 13 हजार रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। जिसमें 1000 रूपए बिना हेलमेट के बाइक चलाने, 2000 रूपए गाड़ी का बीमा न कराने पर, 5000 रुपए का जुर्माना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन न कराने पर और 5000 रूपए का फाइन वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर किया गया है। वाहन विक्रेता द्वारा वाहन की बिक्री के दौरान CH -VII 182 A -1 का उल्लंघन करने के लिए एक लाख रूपए का बड़ा जुर्माना किया गया है।

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