
ट्रैफिक नियम में संशोधन : जुर्माना हुआ दोगुना, नाबालिग के वाहन चलाने पर माता-पिता को जेल!
भोपाल. अब नाबालिग सडक़ों पर गाड़ी दौड़ाते मिले तो माता-पिता पर कार्रवाई होगी। सजा के रूप में इन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। सरकारी कर्मचारी ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, तो उनसे दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। लेाकसभा में मोटर व्हीकल संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी मिल गई है। अब इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। यहां से मंजूरी मिलने के बाद कानून को लागू किया जाए।
10 साल के लिए बनेंगे लाइसेंस
विधेयक के मुताबिक नए लाइसेंस की वैधता में 10 साल कम करने की योजना है। विभिन्न प्रदेशों में अभी इसे 20 साल के लिए बनाया जा रहा था।
तेज रफ्तार वाहन तो 5000 जुर्माना
तेज गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 से 5000 रु. किया है। सीट बेल्ट-हेलमेट न पहनने पर 1000। मोबाइल पर बात करते 1000 के बजाय 5000 रु. तो नशे में गाड़ी चलाने पर 2000 रु. से बढ़ाकर 10 हजार किया है। बिना लाइसेंस मिलने पर 500 रु. की बजाय 5000 रु. देने होंगे।
आपात सेवा वाहनों को रास्ता नहीं देना पड़ेगा महंगा
- आपातकालीन सेवा वाहनों के लिए रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
- सडक़ हादसे में मारे गए लोगों की मुआवजा राशि बढ़ाकर 5 लाख और गंभीर रूप से घायलों की 2.5 लाख की गई है।
- ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण में आधार अनिवार्य।
- 55 साल की उम्र के बाद लाइसेंस नवीनीकरण कराने वाले लोगों के लिए वैधता केवल पांच साल होगी।
- लाइसेंस की वैधता खत्म होने के बाद एक साल तक रिन्यू किया जा सकता है।
- सडक़ रखरखाव में अनदेखी से होने वाली दुर्घटना के लिए ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी।
- नाबालिग वाहन चलाते हुए मिला तो गाड़ी मालिक या पैरेंट्स दोषी होंगे। 25,000 का जुर्माना या 3 साल की सजा का प्रावधान है।
Published on:
26 Jul 2019 10:17 am
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