कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने 15 नवंबर शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया है
विधानसभा चुनाव को देखते हुए कलेक्टर ने 15 नवंबर शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया है। आदेश के अनुसार 15 नवंबर बुधवार को शाम छह बजे से शुक्रवार को मतदान समाप्ति तक मदिरा के क्रय-विक्रय और भंडारण आदि पर प्रतिबंध लगाया है। इस दौरान सभी शराब दुकानों, रेस्टोरेंट बार, होटल बार, सिविलियन क्लब, सैनिक थोक कैंटीन, फुटकर कैंटीन, वाइन विक्रय के लिए स्वीकृत रिटेल आउटलेट और अन्य लाइसेंस केंद्र से शराब के आयात, निर्यात व परिवहन पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह तीन दिसंबर को मतगणना वाले पूरे दिन यह प्रतिबंध लागू रहेगा।
मतदान से पहले शहर से बाहर होंगे बाहरी लोग, धारा-144 में आदेश जारी
मतदान के 72 घंटे पहले जिले के बाहरी लोगों को शहर छोड़ना पड़ेगा। शहर के होटल और लॉज की सघन निगरानी रखी जाए। इसके साथ जिले की सीमाओं पर बाहरी लोगों के आवागमन पर रोक लगाई जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह ने धारा-144 में आदेश जारी किया है। इसके साथ सभी पीठासीन अधिकारियों के मोबाइल पर आयोग का एप डाउनलोड करा दिया गया है। जिससे प्रत्येक दो-दो घंटे में मतदान का रुझान मिलेगा। कलेक्टर ने एफएसटी, एसएसटी, व्हीव्हीटी सहित सभी दलों को आचार संहिता का पालन कराने में सख्ती बरतने की हिदायत दी।
मतदान के दिन बंद रहेंगी 1200 फैक्ट्री, 18 हजार कर्मचारियों की रहेगी छुट्टी, वेतन नहीं कटेगा
17 नवंबर को होने वाले मतदान के दिन गोविंदपुरा इंडस्ट्री एरिया में करीब 1200 फैक्ट्री बंद रहेंगी। इन फैक्ट्री में काम करने वाले 18 हजार कर्मचारी मतदान करेंगे। फैक्ट्री संचालकों को करीब 60 करोड़ रुपए का नुकसान की आशंका है। एसोसिएशन के सेक्रेटरी एनएल गुप्ता ने बताया कि किसी भी कर्मचारी की सैलरी नहीं काटी जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी कर्मचारियों को वोट डालने के लिए प्रेरित किया है। और भी लोग अपने कर्मचारियों को मतदान के लिए प्रेरित करें। गौरतलब है कि इस संबंध में 8 नवंबर को कलेक्टर आशीष सिंह ने चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ एक बैठक की थी। जिसमें मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर एक दिन के अवकाश दिए जाने का अनुरोध किया था। इसके बाद गोविंदपुरा औद्योगिक एसोसिएशन ने मंगलवार को इस संबंध में सभी फैक्ट्री संचालकों को निर्देश जारी कर दिए।