गुरुवार सुबह 10.30 बजे पीठ मामले की सुनवाई करने बैठी। कोर्ट को बताया गया कि दूसरे राज्यों के छात्रों ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जिसकी सुनवाई आज होनी है। 3.30 बजे कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल चार याचिकाकर्ता छात्रों को काउंसिलिंग में शामिल होने की अनुमति दी है। जबलपुर खंडपीठ के आदेश को स्थगित नहीं किया। अब तीन अक्टूबर को मामले की सुनवाई होगी। इस पर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय तक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई स्थगित करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार की ओर से उपमहाधिवक्ता समदर्शी तिवारी, एपीडीएमसी की ओर से एपी श्रोती, मप्र के छात्रों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र तिवारी, आदित्य संघी ने पक्ष रखा।