
MP News: मध्यप्रदेश सरकार ने मदरसों को लेकर बड़ा आदेश दे दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए मदरसों में पढ़ रहे छात्रों के फिजिकल वेरिफिकेशन करने का आदेश जारी कर दिया है। अगर इस दौरान अवैध तरीकों से गैर-मुस्लिम छात्र के नाम पाए जाते हैं या पैरेंट्स के परमिशन के बिना धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो मदरसों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
दरअसल, शुक्रवार को शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया था। जिसमें कहा गया था जल्द से जल्द फिजिकल वेरिफिकेशन कराए जाने की जरूरत है।
जिन मदरसों को मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। वह छात्रों का फिजिकल वेरिफिकेशन कराएं। अगर मदरसों में फर्जी तरीके से बच्चों के नाम दर्ज पाए जाते हैं तो अनुदान बंद करके मान्यता रद्द एवं दाण्डिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 28 (3) के अनुसार "राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शैक्षिणिक संस्थानों में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली किसी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि ऐसा व्यक्ति अवयस्क है तो उसके सरंक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है।
Updated on:
17 Aug 2024 03:27 pm
Published on:
17 Aug 2024 12:21 pm
बड़ी खबरें
View Allभोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
