1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में फ्री में लीजिए प्लाट

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में गांवों की आबादी भूमि के बीच उपलब्ध जमीन पर 600 वर्ग फीट का पट्टा मिलेगा। पट्टा उन्हीं को मिलेगा जिनका नाम वोटर लिस्ट में है।

less than 1 minute read
Google source verification
House

Rural House

भोपाल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को टीकमगढ़ के बकपुरा ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की शुरुआत की। राजस्व विभाग की इस स्कीम के लिए पूरे प्रदेश से 14 लाख लोगों के अब तक आवेदन मिल चुके हैं।


आवेदक का वोटर होना जरूरी
इस योजना पर एक साल से काम हो रहा था। राजस्व विभाग योजना के पात्र हितग्राहियों का डेटा तैयार किया। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में गांवों की आबादी भूमि के बीच उपलब्ध जमीन पर 600 वर्ग फीट का पट्टा मिलेगा। पट्टा उन्हीं को मिलेगा जिनका नाम वोटर लिस्ट में है।


जमीन के लिए ऐसे करें आवेदन
मकान बनाने के लिए यदि गांव में किसी के पास जमीन नहीं है तो वह व्यक्ति सारा ऐप या पोर्टल पर पहले आवेदन करेगा। आवेदन पत्र ग्राम पंचायत के सचिव और पटवारी के पास पहुंचेगा। पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी जांच रिपोर्ट प्रकरण की जांच करेंगे। फिर आवेदन को तहसीलदार को भेजेंगे। तहसीलदार आवेदन का प्रारंभिक परीक्षण कर आरसीएमस पर रजिस्टर्ड करेंगे। ग्राम सभा से स्वीकृति के बाद तहसीलदार इसका आदेश पारित करेंगे। इसी आधार पर ई-हस्ताक्षर के जरिए पट्टा जारी होगा।


कौन है योजना का पात्र
-जिस परिवार के पास गांव में मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है
-आवेदक के पास पांच एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए
-्रआवेदक के पास पीडीएस से राशन लेने की पर्ची होनी चाहिए
-परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता न हो, सरकारी नौकरी में न हो
-आवेदक का नाम जनवरी 2021 को संबंधित गांव की मतदाता सूची में दर्ज हो

Story Loader