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पीजी में भी सीट छोडऩा पड़ेगा महंगा, लगेगा 30 लाख का रुपए का जुर्माना

पिछले साल यूजी कोर्स के लिए तय किया बनाया गया था नियम  

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पीजी में भी सीट छोडऩा पड़ेगा महंगा, लगेगा 30 लाख का रुपए का जुर्माना

भोपाल. प्रदेश के निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीट पर दाखिले के लिए काउंसिलिंग का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सीछ छोडऩे को लेकर नया नियम जोड़ा है। इस बार सीट आवंटन के बाद कोई अभ्यर्थी सीट छोड़ता है तो उसे 30 लाख रुपए तक जुर्माना भरना पड़ेगा। दरअसल, काउंसिलिंग के अंत में खाली सीटों की संख्या को कम करने के लिए विभाग ने यह नियम निकाला है।

नए नियमों के मुताबिक सरकारी कॉलेजों में 30 लाख रुपए का जुर्माना है वहीं निजी कॉलेजों में कोई सीट छोड़ता है तो उसे कॉलेज की पूरी फीस के बराबर जुर्माना देना होगा। मालूम हो कि बीते साल यूजी काउंसिलिंग में यह नियम जोड़ा गया था।

डीएमई के अधिकारियों के मुताबिक बहुत सारे अभ्यर्थी प्रवेश लेने के बाद सीट छोड़ देते थे और किसी राज्य में प्रवेश लेकर वहां पढ़ाई शुरू कर देते थे। इससे प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीट खराब हो जाती थी। चूंकि पहले सिर्फ दस लाख रुपए का जुर्माना था इसलिए अभ्यर्थी आसानी से सीट छोड़ कर चले जाते थे।

200 अभ्यर्थियों ने कराया रजिस्ट्रेशन
इधर, कॉलेजों में दाखिले के लिए चल रही प्रक्रिया में बुधवार तक करीब 200 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। सोमवार से शुरू हुए रजिस्ट्रेशन 25 मार्च तक चलेंगे। 27 मार्च को सीटों की जानकारी ऑनलाइन की जाएगी, इसके बाद अभ्यर्थी अपनी पसंदीदा सीटों को लॉक करेंगे।

ऐसा रहेगा काउंसलिंग शेड्यूल
16 से 25 मार्च तक रजिस्टे्रशन
24 व 25 को आपत्ति दर्ज कराने का दिन
26 मार्च को मैरिट लिस्ट जारी
27 मार्च को कुल सीटों की सूची
27 से 30 मार्च तक च्वाइस फिलिंग
04 अप्रैल को सीट आवंटन
04 से 12 अप्रैल तक एडमिशन प्रक्रिया