
passport
भोपाल। पासपोर्ट बनवाने के लिए विद्यार्थियों को पूरा पता बताना होगा, नहीं तो उनके आवेदन समय पर पूरे नहीं किए जा सकेंगे। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में फिर से गाइड लाइन जारी किया है। विद्यार्थियों को आवेदन में अब स्थायी के साथ वर्तमान पता भी आवेदन में प्रमाणित करना होगा। नाबालिग बच्चों के केस में माता-पिता को एनेक्सर डी में जानकारियां प्रमाणित करवाने के बाद जमा करानी होंगी। विदेश मंत्रालय की ओर से आवेदकों की सुविधा के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है।
रिशेड्यूल करें अपॉइंटमेंट
1. छात्र आवेदन करते समय स्थायी पता देते हैं, जबकि उन्हें कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जिसमें उनका वर्तमान व स्थायी पता भी अंकित हो, देना चाहिए।
2. जिनका लॉकडाउन में अपॉइंटमेंट रद्द हुआ था, वे रिशेड्यूल कर आवेदन कर सकते हैं।
3. पासपोर्ट आवेदन को विदेश मंत्रालय ने अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड किया है
4. अवयस्क आवेदक के माता अथवा पिता विदेश में हैं तो माता अथवा पिता को एनेक्सर-डी, भारतीय मिशन अथवा दूतावास से सत्यापित कर भेजना जरूरी है।
5. कोर्ट केस में अंतिम निर्णय की सत्यापित प्रति देना अनिवार्य होगा।
Published on:
04 Jul 2021 05:21 pm
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