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अब हाथ ठेले को लेकर नये नियम, फुटपाथ पर नहीं लग सकेगी कोई दुकान

मप्र पथ विक्रेता योजना 2020: महत्त्वपूर्ण कार्यालयों से दूर ही लगेंगे हाथ ठेले

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भोपाल। मध्य प्रदेश में हाथ ठेले को सरकार ने नये नियम बनाये हैं, साथ ही सूबे में अब फुटपाथ पर नहीं लग सकेगी कोई दुकान। मप्र पथ विक्रेता योजना-2020: महत्त्वपूर्ण कार्यालयों से दूर ही हाथ ठेले लगेंगे । नगर निगम, प्रशासन, सचिवालय, पुरातात्विक महत्त्व की इमारतों से 200 मीटर दायरे तक हाथ ठेले, दुकानें नहीं लगाई जा सकेंगी। यह प्रावधान मध्यप्रदेश पथ विक्रेता योजना 2020 में किए हैं।

प्रशासन, पथ विक्रेताओं का सर्वे करा रहा है। इन्हें विक्रय प्रमाण पत्र जारी कर दुकानें लगाने अधिकतम दो वर्गमीटर का स्थान भी तय करेगा। इसके साथ ही इनके लिए वेबपोर्टल से ऑनलाइन पंजीयन का रास्ता भी खोलेगा। पथकर विक्रेताओं की पहचान और इनसे जुड़े काम पूरे करने नगर विक्रय समिति का गठन होगा। इसकी अनुसंशा से पंजीयन से लेकर स्थान आवंटन का काम होगा। इसमें सरकारी और गैर सरकारी सदस्य रहेंगे। विक्रय प्रमाण पत्र पांच साल के लिए बनेगा। इसे तीन साल के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।

वहीं इंदौर में जिला कलेक्टर ने बाजार में एक जगह हाथ ठेले न लग सकें इसके लिए नगर निगम ने अनाउंसमेंट कराया, और कल बुधवार से कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। शहर में जिस तरह से कोरोना को आंकड़े सामने आये हैं उनको देखकर प्रशासन ने यह फैसला किया है । साथ ही रोज कमाने खाने वाले वर्ग को भी राहत देते हुए उसके लिये स्थान तय कर दिये गये हैं। हालांकि नई व्यवस्था को लागू करने में प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ेगी।

प्रदेश सरकार ने मप्र पथ विक्रेता योजना-2020 में पंजीयन की नियमावली में पंजीयन के प्रवधान किये हैं जिससे जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। इस योजना में पंजीयन के लिये इन शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा।

विक्रय पत्र की ये शर्तें
लिखित में देना होगा कि वह पॉलीथिन बैग या प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेगा।

किसी विस्फोटक सामग्री के लिए इसका उपयोग नहीं करेगा।

विक्रय स्थल पर पानी या बिजली का कनेक्शन नहीं ले पाएंगे।

विक्रय का प्रमाण पत्र खुद या आश्रित सदस्य उपयोग करेंगे।

इनका नहीं होगा पंजीयन
जिसका आजीविका का कोई अन्य साधन हो।

जिसका किसी भी अन्य जगह पर कोई अन्य विक्रय स्थल है।

जो स्वयं विक्रय न करके घर से 18 साल से कम उम्र के सदस्यों से विक्रय कराता हो।

आवेदक को केवल एक विक्रय स्थल पर काम की अनुमति होगी।