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ठेकेदारों के झगड़े में पन्ना रेत समूह का नहीं खुला टेंडर, जांच के बाद होगा फैसला

- ठेकेदार ने लगाए आरोप कहा, गलत नेटर्वथ सटीफिकेट लगाने वालों को भी बोली में किया शामिल

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भोपाल

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Ashok Gautam

Dec 13, 2019

ठेकेदारों के झगड़े में पन्ना रेत समूह का नहीं खुला टेंडर, जांच के बाद होगा फैसला

ठेकेदारों के झगड़े में पन्ना रेत समूह का नहीं खुला टेंडर, जांच के बाद होगा फैसला

भोपाल। पन्ना जिला रेत समूह का टेंडर दो ठेकेदारों के आपसी में झगड़े के चलते अभी तक नहीं खोला गया। टेडर में शामिल ठेकेदार रसमीत सिंह मलहोत्रा ने ठेकेदार मुकेश जैन के खिलाफ खनिज विभाग में शिकायत की है कि उन्होंने कंपनी का गलत नेटवर्थ सटीफिकेट लगाए हैं, इसके बाद भी उन्हें रेत की बोली में शामिल कर लिया गया है। शिकायत मिलने के बाद खनिज विभाग ने रेत की टेंडर प्रक्रिया रोक दी है।

उनका कहना है कि शिकायत के बिन्दूओं की जांच होने के बाद ही टेंडर खोल जाएंगे। इसी विवाद के चलते विभाग ने फाइनेंशियल बोली भी रोक दी। पन्ना रेत समूह के लिए कुल चार ठेकेदारों ने बोली लगाई थी।

खनिज साधन विभाग शहडोल, राजगढ़, उज्जैन, गुना, शाजापुर और आगर मालवा जिले के रेत समूहों की दोबारा टेंडर होगा। इन जिलों में एक या एक भी ठेकेदारों ने बोली नहीं लगाई है। इन जिलों के रेत समूहों के ऑन लाइन टेंडर जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, टेंडर एक-दो दिन में जारी कर दिया जाएगा। टेंडर जारी करने के बाद खनिज विभाग ठेकेदारों से वन टू वन कर ज्यादा से ज्यादा बोली में शामिल होनेे, टेंडर दस्तावेजों के संबंध के संबंध में चर्चा भी करेगा। ठेकेदारों द्वारा दिए गए सुझावों और टेंडर शर्तो में आ रही समस्याओं को भी हर करने पर विचार करेगा।


पीडब्ल्यूडी की राय पर खुलेंगी तीन जिलों निविदा

लोक निर्माण विभाग की राय के आधार पर रीवा, अशोक नगर और मंदसौर जिले के रेत समूह की निविदा खोली जाएगी। इन जिलों में दो या उससे अधिक ठेकेदारों ने समान राशि की बोली लगाई है। इसके चलते इन खनिज विभाग ने इन जिलों के निविदा नहीं खोली है। खनिज विभाग ने इस संबंध में लोक निर्माण विभाग से राय मांगी है कि इस तरह की परिस्थिति बनने पर वे क्या करते हैं। पीडब्ल्यूडी की राय पर ही इन जिलों के टेंडर पर निर्णय लिए जाएंगे।

36 ठेकेदारों को जमा करना होगा 600 करोड़

खनिज विभाग ने 36 जिलों के सफल बोलीकार ठेकेदारों को प्रतिभूति की बकाया राशि के रुप में 600 करोड़ रूपए जमा करना होगा। उन्हें सफल बोलीकर को एक-दो दिन में पत्र जारी किया जाएगा। पत्र जारी होने के बाद उन्हें बोली की ५० फीसदी यह राशि जमा करने के लिए विभाग उन्हें 15 दिन का समय देगी। तय समय में राशि जमा नहीं करने पर बोली निरस्त कर उनकी प्रारंभिक राशि जब्त कर ली जाएगी।