प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा गुरुवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित शहीद दिवस में शामिल होने आए थे। यहां उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब में यह बात कही। वीडी शर्मा ने कहा कि पहले भी वे कुछ आपत्ति जनक बयानों पर माफी मांग चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे देश को बदनाम करने वाले बयान देते रहते हैं।
शर्मा ने कहा कि सूरत कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। अदालत ने कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी द्वारा एक वक्तव्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अन्य नेताओं के बारे में प्रयोग की गई शब्दावली को उचित नहीं माना है। इस मामले में अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले के बाद यह सिद्ध हो गया है कि राहुल गांधी आदतन राजनीतिक अपराधी हैं।
शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी पहले भी ‘गांधी के हत्यारे’ वाले बयान सहित अन्य बयानों को लेकर देश से माफी मांग चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी लगातार देश को बदनाम करने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं।
विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि यह सामान्य बात नहीं है कि एक बड़े राजनीतिक दल का नेता रोज झूठ और अनाप-शनाप बोलता रहे। बार-बार आग्रह करने के बाद भी ऐसा काम करता रहे, जो अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि अब तो न्यायालय के फैसले से भी यह स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी इस देश के सबसे गैर-जिम्मेदार व्यक्ति हैं।
जमानत पर पूरी कांग्रेस पार्टी
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि गांधी परिवार का मतलब है कांग्रेस पार्टी। इस हिसाब से अगर देखें, तो आज पूरी कांग्रेस ही जमानत पर है। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी पार्टी के नेता आज भी बड़ी बेशर्मी के साथ समाज में जाकर ऐसे वक्तव्य देते हैं, जो देश, उसके लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की छवि खराब करते हैं। लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में जाकर झूठ बोलते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता। ये अलग बात है कि जब बोलने की बारी आती है, तो वे पता नहीं क्या बोलते हैं। शर्मा ने कहा कि आदतन राजनीतिक अपराधी राहुल गांधी को अपने बयानों और झूठ के लिए गंभीरतापूर्वक देश से माफी मांगनी चाहिए।
क्या कहा था राहुल गांधी ने
राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक छोटा सा सवाल है। इन सब चोरों के नाम मोदी-मोदी कैसे हैं? नीरव, मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी…। और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी मिलेंगे। इसे लेकर विधायक और याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया था। कोर्ट में फैसले के 27 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा और 15 हजार का जुर्माना भी लगाया। इसके कुछ देर बाद उसी कोर्ट ने उन्हें 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी। वकील के माध्यम से राहुल गांधी ने कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी। मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी।