
भोपाल। NCRB के ताजा आंकड़े आ चुके हैं और इन आंकड़ों से मध्य प्रदेश में महिलाओं की वास्तविक स्थिति खुलकर सामने आ गई है। साल 2015-16 के इन जारी आंकड़ों के मुताबिक देशभर में रेप की सबसे ज्यादा घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई हैं। जी हां, वैसे ये सुनकर आपको चौंकना नहीं चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश ही इकलौता ऐसा राज्य बन चुका है, जिसमें साल दर साल रेप की घटनाएं घटने के बजाए बढ़ती जा रही हैं। एक ओर जहां पिछले कुछ सालों से मध्य प्रदेश में रेप की सबसे ज्यादा घटनाएं दर्ज की जा रही हैं, वहीं ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पिछली बार से प्रदेश में रेप के मामलों में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
साल 2015-16 में देशभर में रेप के कुल 38 हजार 947 मामले दर्ज किए गए, जिनमें अकेले मध्य प्रदेश में ही 4 हजार 882 मामले सामने आए हैं। हालांकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की स्थिति भी कुछ खास बेहतर नहीं है। यहां पर रेप के 4 हजार 816 मामले दर्ज किए गए हैं, वहीं महाराष्ट्र में 4 हजार 189 मामले दर्ज किए गए।
महिलाओं के साथ हुए उद्देश्यपूर्वक हुए अपराधों में भी आगे
मध्य प्रदेश की स्थिति यहां पर भी खराब है। आंकड़ों के मुताबिक महिलाओँ के साथ शील भंग करने के उद्देश्यपूर्वक किए गए अपराधों में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। साल 2015-16 में इस तरह के कुल 84 हजार 746 मामले दर्ज किए गए, जिनमें मध्य प्रदेश में ऐसे 8717 मामले सामने आए। सबसे ज्यादा खराब स्थिति महाराष्ट्र की रही, जहां ऐसे 11 हजार 396 मामले दर्ज किए गए वहीं उत्तर प्रदेश में 11 हजार 334 मामले सामने आए।
बाल अपराधों में भी तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश
बाल अपराधों में भी मध्य प्रदेश देश भर में तीसरे स्थान पर है। देश भर में अपहरण और फिरौती के कुल 54 हजार 723 मामले सामने आए हैं। इनमें मध्य प्रदेश में 6 हजार 16 मामले दर्ज किए गए। सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में 9 हजार 657 दर्ज हुए। वहीं महाराष्ट्र में 7 हजार 956 मामले दर्ज किए गए।
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्स एक्ट, 2012 के अंतर्गत देश भर में कुल 36 हजार 22 मामले दर्ज हुए। इनमें भी मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में कुल 4 हजार 954 मामले दर्ज हुए वहीं महाराष्ट्र में 4 हजार 815 मामले दर्ज हुए। पॉक्सो एक्ट के तहत मध्य प्रदेश में कुल 4 हजार 17 मामले दर्ज किए गए।
रेप के आरोपियों के लिए सरकार तय कर चुकी है मौत की सजा
प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों पर रोक लगाने के लिए सरकार की कोशिशें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार ने कैबिनेट में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया है जिसके तहत 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप करने का दोषी पाए जाने पर गुनहगारों को मौत की सजा दी जाएगी। यह सजा गैंगरेप वाले मामले में भी लागू होगी। इस मामले में सजा और जुर्माना दोनों ही होगा। रेप के मामलों में इस तरह का सख्त कानून बनाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है।
कैबिनेट की बैठक में लिया फैसला
प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। धारा 376 (बलात्कार) और 376 डी (सामूहिक बलात्कार) में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। दोनों धाराओं में दोषी को फांसी की सजा देने का प्रावधान शामिल किया गया है।
छेड़छाड़ करने वालों को भी मिलेगी सजा
वित्त मंत्री ने कहा कि मत्रिमंडल ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और उन्हें घूरने जैसे मामले में दोषियों को सजा के साथ एक लाख रुपए के जुर्माने का कानून में प्रावधान करने का भी प्रस्ताव मंजूर किया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में हाल ही में रेप की घटनाओं में हुई बढ़ोतरी से प्रदेश सरकार को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दी।
Published on:
30 Nov 2017 05:32 pm
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