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भोपाल. शहर के सागर पब्लिक स्कूल को सीबीएसइ (केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) ने कड़ा नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने स्कूल की शहर में संचालित चारों शाखाओं का नाम नोटिस में शामिल करते हुए शैक्षणिक शुल्क के अतिरिक्त शुल्क वसूलने पर सख्त आपत्ति जताई है और तीन दिन में इसका जवाब देने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि सागर पब्लिक स्कूल विभिन्न मदों में अतिरिक्त वसूली के लिए पहले भी चर्चा में आता रहा है।
सीबीएसइ की अनुभाग अधिकारी सुनीता चौधरी ने स्कूल को नोटिस जारी करते हुए माय पैरेटेंस एसोसिएशन एवं अन्य अभिभावकों की शिकायतों का हवाला दिया है। इसमें शैक्षणिक शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क वसूले जाना स्पष्ट होने की बात कही है। चौधरी ने शिकायती पत्रों के जवाब तीन दिन के अंदर देने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
वसूली के एेसे-एेसे हथकंडे
स्कूल के विद्यार्थी के अभिभावक और कानूनी सलाहकार शैलेष बाबा ने बताया कि इस स्कूल ने लॉकडाउन के पहले ही २०२० के फस्र्ट क्वार्टर की पूरी फीस ली थी। सरकार का जो आदेश आया था जिसमें लॉकडाउन पीरिएड से लेकर स्कूल पूरी तरह नहीं खुलने तक सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के आदेश दिए थे। जो भी फीस एडवांस दी जा चुकी थी, अभिभावकों ने मांग की, फस्र्ट क्वार्टर की पूरी फीस से ट्यूशन फीस हटाकर बाकी मदों की वसूली गई फीस आगे के महीनों में समायोजित करें, लेकिन स्कूल ने समयोजन नहीं किया बल्कि किसी भी मद को नहीं छोड़ा।
यह नोटिस सागर ग्रुप ऑफ स्कूल्स को जारी किया गया है। इस स्कूल की शिकायत की गई है कि वह मप्र शासन और उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना और अवमानना दोनों कर रहा है। स्कूल प्रबंधन पिछले साल से अधिक फीस वसूल रहा है। हमारा कहना है कि ऐसे सभी स्कूलों को इसी तरह नोटिस जारी होने चाहिए। स्कूल ट्यूशन फीस से अधिक फीस ले रहे हैं।
प्रबोध पंड्या, महासचिव, पालक महासंघ
उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार केवल ट्यूशन फीस ली जा सकती है, लेकिन स्कूल उसे मान नहीं रहा है। हम पहले डीइओ फिर कमिश्नर के पास गए। इसके बाद हम हाईकोर्ट गए। जहां से स्पष्ट निर्देश मिले हैं कि केवल ट्यूशन फीस ही वसूली जाए। बावजूद इसके स्कूल ने मनमानी जारी रखी। तब हमने शिकायत की, जिस पर सीबीएसइ ने नोटिस जारी किया है।
प्रमोद प्रियदर्शी, अध्यक्ष, माय पैरेटेंस एसोसिएशन
Published on:
20 Jan 2021 05:22 am
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