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खंडवा जेल ब्रेक व हत्या मामले में सिमी आतंकी अबू फैजल को आजीवन कैद

2016 जेल ब्रेक में की थी प्रहरी की हत्या, एनकाउंटर में सभी मारे गए थे

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भोपाल. खंडवा जेल ब्रेक केस में एनआई कोर्ट ने केंद्रीय जेल भोपाल में बंद सिमी आतंकी अबू फैजल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अबू फैजल पर जेल प्रहरियों की हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया था। बता दें अक्टूबर 2016 में केंद्रीय जेल में बंद 8 आतंकबादियों ने खंडवा जेल ब्रेक किया था। मास्टर माइंड अबू फैजल था। जेल ब्रेक के दौरान आतंकियों ने जेल प्रहरी की हत्या और दूसरे जेल प्रहरी पर प्राणघातक हमला किया था। आठों आतंकी पुलिस की फायरिंग में मारे गए थे। हालांकि अबू फैजल साथ नहीं भागा था, लेकिन उसे मास्टर माइंड बताया गया। फैजल को विशेष अदालत ने एटीएस के जवान की हत्या का दोषी ठहराते हुए। आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

एटीएस की जिला सेंधवा में 23, 24 दिसंबर 2013 के दरमियानी रात अबू फैजल और इरफान नागौरी, खालिद अहमद से मुठभेड़ हुई। तीनों आतंकियों ने पूछताछ में बताया कि सोलापुर, महाराष्ट्र सादिक को विस्फोटक दिया है। सादिक ने उमेर दंडोती के पास से होना बताया जहां से पिस्टल, जिलेटिन रॉड, डायनामाइट बरामद हुआ। एटीएस ने मामले में 16 सिमी सदस्यों को आरोपी बनाया। वर्ष 2016 में जेल से फरार सिमी आतंकी अमजद, अकील, जाकिर, शेख महबूब, सालिक, खालिद, शेख मुजीब और माजिद का एनकांउटर कर दिया गया।