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आज से एमपी में होंगे ये बड़े बदलाव, बदल जाएगा काम का तरीका

MP News : मध्यप्रदेश में अब 1 अप्रैल से संपदा-1.0 को पूरी तरह बंद किया जा रहा है। अब सभी जिलों में रजिस्ट्रियां संपदा-2.0 के माध्यम से ही होंगी।19 धार्मिक शहर और गांवों में मंगलवार से शराब का व्यवसाय हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इनमें 1 नगर निगम, 6 नगर पालिका, 6 नगर परिषद और 6 ग्राम पंचायतें हैं।

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MP News : मध्यप्रदेश में अब 1 अप्रैल से संपदा-1.0 को पूरी तरह बंद किया जा रहा है। अब सभी जिलों में रजिस्ट्रियां संपदा-2.0 के माध्यम से ही होंगी। ई-स्टाम्प भी अब इसी से निकाले जा सकेंगे। इससे रजिस्ट्री के लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस आना जरूरी नहीं होगा। देश-विदेश के किसी भी हिस्से में बैठा व्यक्ति ई-केवायसी के माध्यम से मप्र में रजिस्ट्री करा सकता है। किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। रजिस्ट्री की ई-कॉपी तत्काल ई-मेल और व्हाटसऐप पर मिलेगी। प्रॉपर्टी पर लोन की जानकारी भी मिलना आसान है।

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जमीन की नई कलेक्टर गाइडलाइन

जमीनों की नई दरें मंगलवार से लागू हो जाएगी। 31 मार्च रात 12 बजे तक पुरानी दरों पर ही रजिस्ट्रियां हुई। भोपाल में सर्किल रेट 11 फीसदी तक बढ़ाया गया है। इसे लागू कर दिया जाएगा। ड्राफ्ट पर सुझाव आपत्ति आमंत्रित करने के बाद दर लागू की। संपदा 2.0 पोर्टल पर ये दरें एक अप्रेल से उपलब्ध हो जाएगी

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19 धार्मिक शहरों में नहीं मिलेगी शराब

19 धार्मिक शहर और गांवों में मंगलवार से शराब का व्यवसाय हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इनमें 1 नगर निगम, 6 नगर पालिका, 6 नगर परिषद और 6 ग्राम पंचायतें हैं। जिन प्रमुख पवित्र नगरों में शराबबंदी लागू की जा रही है उनमें बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मण्डलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक की संपूर्ण नगरीय सीमा एवं सलकनपुर, कुंडलपुर, बांदकपुर, बरमानकलां, बरमानखुर्द और लिंगा शामिल हैं। इनके धार्मिक महत्त्व को देखकर सीएम डॉ. मोहन यादव ने यह घोषणा की थी। इस फैसले के बाद भी उज्जैन में काल भैरव मंदिर के सामने प्रसाद के लिए शराब दुकान पर फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि फिलहाल दोनों दुकानें खुली रहेंगी।