
फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर 1700 लोगों को बेच दिए प्लॉट
भोपाल। कोहेफिजा पुलिस ने तिलक सहकारी गृह निर्माण संस्था के 14 पदाधिकारियों पर धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। साथ ही समिति के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने करीब 93 एकड़ जमीन की फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर करीब 1700 लोगों को प्लॉट बेच दिए। अब जमीन पर लोगों ने घर बना लिए हैं। इधर, पुलिस ने मुंशी प्रेमचंद परिसर लालघाटी स्थित तिलक सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित के कार्यालय को सील कर दिया है।
एएसपी मनु व्यास ने बताया कि रेजीमेंट रोड शाहजहांनाबाद निवासी राबिया बी, रजिया सुल्तान, सफिया सुल्तान, मोहम्मद असलम, जाहिदा सुल्तान, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद युसुफ ने बताया कि उनके स्वामित्व की सिगारचोली गांव में करीब 93 एकड़ की जमीन है। जिस जमीन का सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित के सदस्य मोहम्मद शरीफ खान, शफीक मोहम्मद, कर्नल भूपेंद्र सिंह के साथ मोहम्मद शकूर खान, असगर अली, जरीना बेगम, कुमारी मीना उर्फ मीनू चोखर, रंजीत सिंह, सुशीला सिंह, रीता खड़ायत, रश्मी खड़ायत, निशी खड़ायत, रफीक मोहम्मद, शहजाद मोहम्मद ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेच दी है। पुलिस की जांच में सामने आया कि शिकायतकर्ताओं के परिवार के सदस्य फैज मोहम्मद ने 17 जनवरी 1989 को आरोपियों को करीब 15 एकड़ जमीन की पावर ऑफ अटार्नी दी थी। इसी बीच फैज की मौत हो गई। तब आरोपियों ने 15 एकड़ की अटॉर्नी के नंबर पर पूरी जमीन के दस्तावेज अपने नाम करा लिए।
अन्य आरोपियों की तलाश जारी
टीआई सुधीर अरजरिया ने बताया कि संस्था के अध्यक्ष श्यामला हिल्स निवासी कर्नल भूपेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष शफीक मोहम्मद, पदाधिकारी सीटीओ बैरागढ़ निवासी रंजीत सिंह, शरीफ खान, रफीक मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर जालसाजी के बारे में पूछताछ कर रही है। आरोपियों से फर्जी दस्तावेज तैयार करने में उनकी मदद करने वालों की भी पहचान की जा रही है। पुलिस का अनुमान है कि इस मामले की जांच में अभी और खुलासे हो सकते हैं।
Published on:
08 Feb 2020 01:31 am
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