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स्कूल शिक्षा विभाग में पोर्टल से ही होंगे ट्रांसफर

जिलों में प्रभारी मंत्री की मंजूरी से होंगे स्थानांतरण, विशेष योजना वाले स्कूल सीएम राइज या मॉडल स्कूलों में तबादले नहीं होंगे।

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भोपाल. स्कूल शिक्षा विभाग ने तबादला नीति जारी कर दी है। विभाग ने सभी कलेक्टर संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को यह तबादला नीति भेजी है। निर्देश दिया है कि सभी तबादला आदेश एजुकेशन पोर्टल पर ही जारी होंगे। संबंधितों को ये आदेश एम शिक्षा मित्र ऐप पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जो आदेश पोर्टल से न होकर ऑफलाइन किए जाएंगे वे मान्य नहीं होंगे।

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जिले के अंदर तबादले प्रभारी मंत्री की मंजूरी के बाद ही होंगे। प्रभारी मंत्री से 25 जुलाई से 3 जुलाई तक अनुमोदन लिया जा सकता है। खाली पदों की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर प्रदर्शित होगी। इन जानकारी को तीन दिन में सत्यापित करना होगा। आदेश में कहा गया है कि एजुकेशन पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार यदि स्कूलों में पद खाली नहीं हैं तो वहां ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। विशेष योजना वाले स्कूल सीएम राइज या मॉडल स्कूलों में तबादले नहीं होंगे।

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राज्य स्तर का आदेश मान्य होगा

यदि कोई तबादला आदेश राज्य स्तर और जिला स्तर दोनों जगह से जारी होता है तो राज्य स्तर का आदेश मान्य होगा। यदि कोई कर्मचारी या शिक्षक अपने व्यय पर या आपसी तालमेल से तबादला चाहता है तो 18 जुलाई तक डीईओ कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। जिला स्तर पर तबादलों के आवेदनों को छोड़ अन्य आवेदनों को डीईओ 19 जुलाई तक लोक शिक्षण संचालनालय को भेजेंगे। 31 जुलाई को तबादलों के लिए एजुकेशन पोर्टल लॉक हो जाएगा।

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