
भोपाल। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (यूजीसी) ने पीएचडी में थीसिस की साहित्यिक चोरी पर लगाम लगाने के लिए नए रेग्युलेशंस को नोटिफाई किया है। इस रेग्युलेशंस में थीसिस चोरी को विभिन्न स्तरों में बांटा गया है और उसके हिसाब से दंड का प्रावधान किया गया है। थीसिस चोरी का दोषी पाए जाने पर प्रोफेसर को अपनी नौकरी और छात्रों को रजिस्ट्रेशन से हाथ धोना पड़ सकता है। इस नियम के माध्यम से संस्थानों के लिए अनिवार्य बनाया गया है कि वे साहित्यिक चोरी पकडऩे वाले सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा छात्रों, फैकल्टी, रिसर्चर्स और स्टाफ को इन सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी संस्थान को ही करनी होगी।
स्टूडेंट्स के लिए ये गाइडलाइन
नियम में यह स्पष्ट किया गया है कि थीसिस, डिजर्टेशन या इस तरह का अन्य कोई दस्तावेज जमा करने से पहले स्टूडेंट्स को एक शपथपत्र देना होगा। उसमें उल्लेख करना होगा कि दस्तावेज छात्र के द्वारा खुद तैयार किया गया है और असली काम है। उसमें यह भी बताना होगा कि संस्थान द्वारा साहित्यिक चोरी पकडऩे वाले उपकरण से दस्तावेज की गहन जांच कर ली गई है। प्रत्येक सुपरवाइजर को एक सर्टिफिकेट जमा करना होगा जिसमें उल्लेख करना होगा की शोधार्थी द्वारा किया गया काम चोरी मुक्त है।
डीएआईपी करेगा कार्यवाही
अगर किसी शिक्षक के पास किसी रिसर्च वर्क में साहित्यिक चोरी का पर्याप्त साक्ष्य है तो उसे इसके बारे में डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटेग्रिटी पैनल (डीएआईपी) को सूचित करना होगा। रेग्युलेशन के मुताबिक डीएआईपी मामले की जांच करेगा और उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के इंस्टिट्यूशनल एकेडमिक इंटेग्रिटी पैनल को अपनी सिफारिशें जमा करेगा जो मामले में कार्यवाही करेगा।
साहित्यिक चोरी के चार स्तर
लेवल 0 - 10 फीसदी तक समानता या मामूली समानता पाए जाने पर इसे लेवल 0 श्रेणी में रखा जाएगा। इसके लिए किसी तरह के दंड का प्रावधान नहीं है।
लेवल 1 - 10 से लेकर 40 फीसदी तक समानता। इसमें 6 महीने के अंदर निर्धारित समय पर छात्र को संशोधित स्क्रिप्ट जमा करने के लिए कहा जाएगा। अगर डिग्री मिल चुकी है तो मैन्युस्क्रिप्ट वापस लेने को कहा जाएगा
लेवल 2 - 40 से 60 फीसदी तक होने पर लेवल 2 माना जाएगा। इसमें एक साल तक छात्र को संशोधित स्क्रिप्ट जमा करने पर रोक लगा दी जाएगी। अगर डिग्री मिल चुकी है तो मैन्युस्क्रिप्ट वापस लेना होगा। एक साल इन्क्रिमेंट नहीं मिलेगा, दो सालों तक किसी नए स्कॉलर का सुपरवाइजर बनने पर रोक।
लेवल 3 - 60 फीसदी से अधिक समानता। इसमें जिस प्रोग्राम के लिए थीसिस जमा किया है, उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। अगर डिग्री मिल चुकी है तो मैन्युस्क्रिप्ट वापस लेना होगा, दो सालों तक इन्क्रिमेंट नहीं मिलेगा। तीन सालों तक किसी नए स्कॉलर का सुपरवाइजर बनने पर रोक।
Published on:
07 Aug 2018 09:56 am
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