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पुराना वाहन लौटाने पर नए वाहन में 25 फीसदी तक छूट, जानिए कैसे मिलेगा लाभ

कंडम वाहनों की स्क्रैप पॉलिसी

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हर्ष पचौरी भोपाल. अपना पुराना वाहन लौटाने पर नए वाहन में रजिस्ट्रेशन में 25 फीसदी तक छूट मिल सकती है. मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की कंडम वाहनों की स्क्रैप पॉलिसी में यह बात कही गई है. इसी के साथ 23 सितंबर 2021 को केंद्र सरकार द्वारा घोषित पुराने वाहनों की स्क्रैप पॉलिसी को मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने भी लागू कर दिया है.

विभाग ने पॉलिसी के नियम परिनियम तय कर दिए हैं, जिसके मुताबिक अब आप अपना पुराना वाहन स्क्रैप पॉलिसी के तहत सरकार को लौटा सकेंगे। इसके बदले केंद्र एवं राज्य की सरकार आपको नया वाहन खरीदने पर नया रजिस्ट्रेशन कराने पर अलग-अलग मदों में 15 से 25 फ़ीसदी तक की रियायत उपलब्ध करवाएगी।

परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए मध्य प्रदेश में अब 1 अक्टूबर 2022 से 15 साल पुराने समस्त सरकारी वाहनों को अनिवार्य रूप से स्क्रैप कराने का आदेश जारी कर दिया है। सबसे ज्यादा कंडम वाहन सरकारी विभागों में ही चल रहे हैं, जिनसे निकलने वाले धुएं एवं इंजन की कर्कश हवा से पानी एवं वायु प्रदूषण फैल रहा है।

परिवहन विभाग की इस आदेश से मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में अटैच 5 लाख चार पहिया वाहनों प्रभावित होंगे। प्रदेश में 15 साल पुराने चार पहिया वाहनों की संख्या लगभग 15 लाख है।

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सभी सरकारी वाहनों को कबाड़ घोषित कर इन्हें मशीनरी प्लांट में क्रश कर दिया जाएगा। निजी कार एवं अन्य वाहन चालक ऐसे सेंटर पर लाकर उसे स्क्रैप करवाकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे।

खोले जाएंगे स्क्रैप सेंटर
परिवहन आयुक्त मुकेश कुमार जैन ने बताया कि स्क्रैपसेंटर खोले जाएंगे। कोई भी व्यक्ति, फर्म, सोसाइटी, कंपनी या ट्रस्ट परिवहन आयुक्त कार्यालय में आवेदन कर अनुमति प्राप्त कर सकेगा। इसके साथ 1 लाख रुपए का गैरवापसी योग्य शुल्क जमा कराना होगा। साथ ही 10 लाख की अर्नेस्ट मनी बैंक गारंटी के रूप में जमा करनी होगी। आवेदक को स्क्रैप सेंटर खोलने का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। स्क्रैप सेंटर का पंजीयन 10 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।

परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने बताया कि इस अवधि के बाद सेंटर का नवीनीकरण किया जा सकेगा। 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को समाप्त करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। निजी कंडम वाहनों को स्क्रैप सेंटर पर देकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकेगा। केंद्र एवं राज्य की तरफ से परिवहन टैक्स में ऐसे आवेदकों को रियायत दी जाएगी।