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शिक्षा कार्मिकों को बड़ी राहत, एसीपी प्रकरण अधिकतम 33 दिन में होंगे निस्तारित

अब विभाग ने इनकी निस्तारण की समय सारिणी तय कर दी है, जो अधिकतम 33 दिन होगी। इस अवधि में या तो प्रकरण स्वीकृत हो जाएंगे या फिर उनकी कमियां दूर करने के लिए वापस रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे।

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शिक्षा कार्मिकों को बड़ी राहत, एसीपी प्रकरण अधिकतम 33 दिन में होंगे निस्तारित

शिक्षा कार्मिकों को बड़ी राहत, एसीपी प्रकरण अधिकतम 33 दिन में होंगे निस्तारित

बीकानेर. शिक्षा विभाग में प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर संचालित डिपार्टमेंटल सर्विसेज माड्यूल में आमूल चूल परिवर्तन कर दिए गए हैं। अब एसीपी प्रकरण निर्धारित अवधि में निस्तारित हो सकेंगे। वर्तमान में इन प्रकरणों के निस्तारण में काफी समय लग जाता था। कई प्रकरण तो बाद में आने के बाद भी पहले निस्तारित हो जाते थे, तो कई पहले आने के बाद भी बकाया रह जाते थे। अब विभाग ने इनकी निस्तारण की समय सारिणी तय कर दी है, जो अधिकतम 33 दिन होगी। इस अवधि में या तो प्रकरण स्वीकृत हो जाएंगे या फिर उनकी कमियां दूर करने के लिए वापस रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। अर्थात जो प्रकरण पहले आएंगे, उनका निपटारा पहले फर्स्ट कम फर्स्ट आउट के आधार पर किया जाएगा। इसी तरह स्थाईकरण, विदेश यात्रा अनुमति और परीक्षा अनुज्ञा जैसे प्रकरणों का निस्तारण अधिकतम 22 दिवस में शाला दर्पण माड्यूल पर कर दिया जाएगा।

एसीपी प्रकरणों के लिए निर्धारित अवधि

संस्था प्रधान द्वारा प्रकरण प्राप्त होने के 5 दिवस में सीबीईओ द्वारा ऐसे प्रकरण 7 दिवस में निस्तारित किए जाएंगे, जबकि नियुक्ति अधिकारी द्वारा ऑनलाइन प्रकरण प्राप्त होने के बाद 21 दिनों में इनका निस्तारण कर दिया जाएगा। स्थाईकरण, विदेश यात्रा और परीक्षा अनुज्ञा के लिए निर्धारित अवधि संस्था प्रधान/ कार्यालय अध्यक्ष द्वारा 5 दिवस में, सीबीईओ द्वारा 7 दिवस में, नियुक्ति अधिकारी/ निदेशालय द्वारा 10 कार्य दिवस में निस्तारण किया जाएगा। जिस स्तर पर भी प्रकरणों को निरस्त किया जाएगा, उस अधिकारी को उसका कारण स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा।

काफी समय से थी मांग

शिक्षक संगठन काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे, जिसे अब जाकर विभाग ने शाला दर्पण पोर्टल पर लागू किया गया है। कार्यालय अध्यक्ष विभाग द्वारा जारी डैशबोर्ड पाथ पर कार्यालय लॉगिन से प्रकरणों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ले सकेंगे।