यह रहेगी प्रक्रिया
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव अशोक जैन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार सरपंच या वार्ड पंच के प्रत्याशी बनने के इच्छुक कोरोना पॉजिटिव को एक दिन पहले जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रार्थना पत्र देना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रार्थना पत्र भेजेंगे। सीएमएचओ यह मानेगा कि पॉजिटिव व्यक्ति स्वयं या अन्य की जान जोखिम में डाले बिना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है तो वह तमाम सुरक्षा उपाय करते हुए नाम निर्देशित पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था कराएंगे।
रिटर्निंग अधिकारी पीपीई किट पहनकर अलग कमरे में संक्रमित से नाम निर्देशित पत्र प्राप्त करेगा। सैनेटाइज कराने, रिटिर्निंग अधिकारी तक लाने और वापस संक्रमित को उसके गंतव्य तक पहुंचाने आदि पर हुए खर्च को प्रत्याशी वहन करेगा। संक्रमित को होम आइसोलेशन या प्राइवेट अस्पताल के आइसोलेशन से नहीं हटाया जाएगा।