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शिक्षा विभाग में कार्यरत शारीरिक शिक्षक अब निदेशालय की पूर्व अनुमति के बिना राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं, नेशनल ओरियण्टेशन ट्रैनिंग प्रोगाम एवं अन्तरराष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में निर्णायक, तकनीकी अधिकारी, ऑब्जर्वर, प्रशिक्षक तथा मैनेजर आदि के दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकेंगे।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक नथमल डिडेल ने सभी उप निदेशकों व जिला शिक्षा अधिकारियों को उनके अधीनस्थ शारीरिक शिक्षकों को इसके लिए सीधे ही स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया को आवेदन नहीं भेजने के लिए पाबंद करने को कहा है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से एेसे प्रकरण सामने आए हैं,
जिनमें विभाग की अनुमति के लिए बिला शारीरिक शिक्षक स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया को आवेदन भेज देते हैं तथा फेडरेशन उन्हें निर्णायक आदि की भूमिका में प्रतिनियुक्त भी कर देता है। उसी आधार पर शारीरिक शिक्षक राष्ट्रीय एवं अन्तररष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले आते हैं और उसके बाद निदेशालय को प्रकरण भेजकर अनुमति मांगी जाती है, जो नियमानुसार उचित नहीं है।
विभाग ने इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए ये आदेश जारी किए है। अब किसी भी शारीरिक शिक्षक को स्कूल गेम्स फेडरेशन को अपने आवदेन माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को भेजने होंगे तथा निदेशालय की ओर से पात्र व्यक्तियों के आवेदन फेडरेशन को भेजे जाएंगे।
सीधे आवेदन भेजने व कार्यमुक्त करने पर संबंधित संस्था प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा निदेशालय ने उसकी अनुमति के बिना केवल फेडरेशन के पत्रों के आधार पर राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधत्व कर चुके शारीरिक शिक्षकों के प्रकरण शीघ्र भेजने को कहा है।
Published on:
07 Jul 2017 08:04 am
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