
फाइल फोटो
बीकानेर में घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था अब पूरी तरह नई तकनीक और जवाबदेही के साथ संचालित होगी। नगर निगम ने तीन साल के लिए 89 करोड़ रुपए का नया टेंडर जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि कचरा गाड़ी घर तक पहुंचने से पहले संबंधित परिवार के मोबाइल पर संदेश भेजा जाएगा गाड़ी आ रही है। साथ ही ठेकेदार को भुगतान कचरे के वजन के बजाय हर घर तक पहुंच और कार्य प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। नए टेंडर में निगम का फोकस अधिक से अधिक हाउसहोल्ड कवरेज पर रहेगा। यानी ऑटो टिपर प्रत्येक घर तक पहुंचे और वहीं से कचरा एकत्र करे। इसी आधार पर एजेंसी के काम का मूल्यांकन और भुगतान किया जाएगा।
89 करोड़ का टेंडर, तीन साल तक मिलेगी सेवा
नगर निगम ने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के लिए तीन वर्ष की अवधि का टेंडर तैयार किया है। इस पर करीब 89 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। गौरतलब है कि पिछली व्यवस्था में शहर के सभी 80 वार्डों के लिए एक ही टेंडर था। इस बार बेहतर निगरानी और प्रभावी संचालन के लिए बीकानेर पूर्व और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग टेंडर जारी किए गए हैं।
संकरी गलियों में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल करेगी सफाई
जहां ऑटो टिपर नहीं पहुंच सकते, वहां मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल से कचरा संग्रहण किया जाएगा। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 25 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल तैनात होंगी, ताकि संकरी गलियों के घर भी सेवा से वंचित न रहें। नई व्यवस्था के तहत घर-घर कचरा संग्रहण के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ऑटो टिपर के गैराज से निकलते ही संदेश भेजा जाएगा। इससे लोगों को पहले से जानकारी मिल जाएगी और वे समय पर कचरा वाहन को कचरा सौंप सकेंगे।
तकनीक से होगी हर गतिविधि की निगरानी
पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग ऑनलाइन होगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा। वहीं डैशकैम लाइव सिस्टम के जरिए वाहनों, चालकों और सड़क पर होने वाले कार्य की भी निगरानी की जाएगी।
नए टेंडर की प्रमुख विशेषताएं
कचरे के वजन नहीं, हाउसहोल्ड कवरेज और कार्य प्रदर्शन के आधार पर भुगतान होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी कचरा संग्रहण एक ही टेंडर में होगा। ऑटो टिपर, जेसीबी, डंपर और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की व्यवस्था भी इसी अनुबंध में है। सड़कों का कचरा ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से उठाया जाएगा। सुबह 7:30 बजे गैराज से ऑटो टिपर निकलेंगी। अलग से मॉनिटरिंग स्टाफ तैनात होगा। तय मानकों में कमी मिलने पर पेनल्टी का प्रावधान भी रखा गया है।
Updated on:
04 Jul 2026 07:39 pm
Published on:
04 Jul 2026 07:39 pm
