
Education Department Sports
शिक्षा विभाग की खेलकूद प्रतियोगिताओं में अब राजस्थान मूल के खिलाड़ी ही भाग ले सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने पात्रता संबंधी नियमों में संशोधन किया हैं।
नए आदेश इसी सत्र 2016-17 से प्रभावी हो गए हैं। नए आदेशों के मुताबिक अब खिलाडिय़ों को योग्यता प्रमाण पत्र के साथ ही राजस्थान के मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति भी लगानी होगी।
अब तक राज्य की स्कूलों में अध्ययनरत कोई भी खिलाड़ी इन खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग ले सकता था, लेकिन अब राज्य के बाहर के खिलाडिय़ों को दो वर्ष तक लगातार राजस्थान के विद्यालयों में अध्ययनरत रहने की अनिवार्यता की है।
दो साल अनुत्तीर्ण होने वाले भी पात्र नहीं
किसी भी कक्षा में दो साल से अनुत्तीर्ण या ठहराव वाले खिलाड़ी विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेंगे।
शिक्षक संघ राष्ट्रीय प्रदेश मंत्री रवि आचार्य ने नियमों में किए गए संशोधनों पर प्रतियोगिता नजदीक के चलते छात्र हित में पुनर्विचार की मांग की है ।
असमजंस दूर करने की मांग
एक तरफ जिलास्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं 8 अगस्त से शुरू हो रही है तो दूसरी तरफ स्वतंत्रता दिवस की तैयारी के चलते छात्रों की प्रथम परख की तैयारी भी नहीं हो पा रही है।
प्रथम परख परीक्षा 11 से 13 अगस्त को होनी है। विभाग ने खिलाडिय़ों को तो छूट दे दी लेकिन स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में व्यस्त छात्रों की तरफ ध्यान नहीं दिया।
शिक्षक संगठनों ने निदेशक को पत्र लिखकर विद्यार्थियों को राहत देने की मांग की है।
Published on:
03 Aug 2016 08:44 am
बड़ी खबरें
View Allट्रेंडिंग
