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जिलेभर के प्रतिबंधित क्षेत्र में दीपावली पर पटाखों की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने के लिए कलक्टर वेदप्रकाश ने संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
कलक्टर ने एसपी व बीकानेर, लूणकरणसर, नोखा, छतरगढ़, पूगल, खाजूवाला, श्रीडूंगरगढ़, कोलायत के उपखंड मजिस्ट्रेट और तहसीलदार को परिपत्र के माध्यम से दीपावली पर विस्फोटक अधिनियम के अनुसार आतिशबाजी बेचने के लिए अनुज्ञापत्र की जांच करने के आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
परिपत्र में बताया कि कोई भी दुकानदार बिना अनुज्ञापत्र के आतिशबाजी के सामान को नहीं बेच सकेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में आतिशबाजी/ पटाखों का विक्रय ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
बीकानेर में महात्मा गांधी मार्ग, स्टेशन रोड, फड़ बाजार, सट्टा बाजार, तोलियासर भैरूजी की गली और बैदों के चौक में आतिशबाजी के विक्रय के लिए प्रतिबंधित किया हुआ है।
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