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एक ही स्थान पर सरकारी सेवा में पदस्थापित पति-पत्नी को काटा हुआ मकान किराया भत्ता (एचआरए) अब वापस मिलेगा। जिन दम्पतियों के वेतन से एचआरए कम किया गया है, उन्हें इसका एरियर मिलेगा।
वित्त विभाग की शासन सचिव (बजट) मंजू राजपाल ने बुधवार को सभी विभागाध्यक्षों को कर्मचारियों व अधिकारियों के जनवरी से रोके गए इसभत्ते के एरियर का भुगतान मकान किराया भत्ता नियम-1989 के प्रावधानानुसार करने के आदेश दिए हैं।
सरकार ने 30 जनवरी, 2017 को पति-पत्नी दोनों के एक ही मुख्यालय पर कार्यरत होने से एक को मकान किराया भत्ता देने के आदेश को वापस ले लिया है। इससे अब पति-पत्नी दोनों को ही मकान किराए भत्ते का लाभ मिलेगा।
यह है मामला
राजस्थान हाईकोर्ट ने योगेश शर्मा एवं अन्य बनाम सरकार मामले में 5 दिसम्बर, 2016 को अंतरिम आदेश से एक ही मुख्यालय पर कार्यरत सरकारी दम्पती में से अधिक एचआरए वाले का ही भत्ता आहरित करने का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में वित्त विभाग ने जनवरी -2017 के वेतन में पति-पत्नी में से किसी एक को ही मकान किराया भत्ता का भुगतान देने के आदेश 30 जनवरी, 2017 को विभागध्यक्षों व नियंत्रण अधिकारियों को दिए थे।
बाद में हाईकोर्ट ने 30 मई, 2017 को इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इसके तहत सरकार ने पति-पत्नी दोनों को ही एचआरए देने के आदेश जारी किए हैं।
Published on:
15 Jun 2017 02:35 pm
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