उन्होंने बताया कि राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के पदाधिकारियों से हुई वार्ता अनुसार प्रदेश की अनाज मंडियों को अध्यादेश के विरोध में २१ सितम्बर को पूर्णतया बंद रखा जाएगा। पदाधिकारियों ने बताया कि अध्यादेश के अनुसार कृषि अनाज मण्डी में विक्रय होने वाली जिंसों पर टैक्स और मण्डी से बाहर विक्रय होने वाली जिंसों को कोई टैक्स नहीं लगने का प्रावधान है। पदाधिकारियों ने तर्क दिया कि दोहरी नीति के कारण न केवल काश्तकारों के साथ ठगी होगी, बल्कि व्यापारियों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा।