ऐसे शारीरिक शिक्षकों को अपने चयनित खेल में डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग का एक वर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेशित संस्थान में रह कर ही करना होगा। इस दौरान ऐसे शारीरिक शिक्षक ड्यूटी पर माने जाएंगे और उन्हें नियमित वेतन और भत्ते प्रतिनियुक्ति पर मानते हुए दिए जाएंगे। यही नहीं, जिन शारीरिक शिक्षकों का इन राष्ट्रीय खेल संस्थानों में चयन होगा, उन्हें दोनों तरफ का यात्रा भत्ता भी कोर्स पूरा कर लौटने पर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें 5 वर्ष सरकारी सेवा में रहने का अनुबंध पत्र भरना होगा। यदि बीच में छोड़कर जाएंगे, तो ऐसे शिक्षकों को समस्त खर्चे का भुगतान करना होगा।
इन चार राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थानों में मिलेगा प्रवेश
जिन शारीरिक शिक्षकों का चयन होगा, उन्हें पटियाला, बंगलूरु, कोलकाता तथा तिरुअनंतपुरम के राष्ट्रीय खेल संस्थानों में प्रवेश मिलेगा। ये संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में दक्षता के लिए शारीरिक शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, जिसमें विभिन्न राज्यों के योग्य शारीरिक शिक्षकों को प्रवेश दिया जाता है।
ये होंगे आवेदन के पात्र
राष्ट्रीय खेल संस्थानों में एक वर्षीय खेल विशेष में कोचिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेने के इच्छुक सेवारत शारीरिक शिक्षक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री तथा शारीरिक शिक्षा में प्रमाणपत्र/ डिप्लोमा/ डिग्रीधारी होना चाहिए। आवेदक को तीन वर्ष पद पर कार्य का अनुभव तथा उसकी आयु आवेदन की अंतिम तिथि 19 अप्रेल 2024 तक 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक जिस खेल में प्रवेश चाहता है, उसमें दक्ष होना चाहिए। आवेदन के बाद कॉल लेटर मिलने पर साक्षात्कार के लिए प्रस्थान करने से पूर्व प्रशिक्षणार्थी शारीरिक शिक्षक को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति लेकर प्रस्थान करना होगा। साक्षात्कार में चयन होने पर संस्था प्रधान से कार्यमुक्त होकर जाएंगे।
ऐसे कर सकते हैं आवेदन
राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत इच्छुक शारीरिक शिक्षकों को नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला को आवेदन शुल्क भेजकर आवेदन तथा दिशा-निर्देश मंगाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की रसीद अपने संभागीय संयुक्त निदेशक या जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) से प्रमाणित कराकर निदेशालय को भेजना होगा। चयन होने पर विभाग की ओर से संबंधित शारीरिक शिक्षक को पूर्ण वेतन प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। अंतिम चयन से पूर्व की समस्त अनुमति संबंधित नियुक्ति अधिकारी देंगे।