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हाईकोर्ट ने सकरी पुलिस को लगाई कड़ी फटकार, कहा – अब तक मामले में जांच या कार्रवाई क्यों नहीं की…

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सकरी पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए युवक की खुदकुशी मामले में गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए हैं।

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Bilaspur: High Court strongly reprimanded Sakri Police

हाईकोर्ट ने सकरी पुलिस को लगाई कड़ी फटकार

बिलासपुर। Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सकरी पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए युवक की खुदकुशी मामले में गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस एनके व्यास के कोर्ट ने बिलासपुर एसपी, राज्य शासन और सकरी टीआई को मामले में नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि रसूखदारों के लिए रात 2 बजे भी पुलिस काम करती है और कोर्ट खुल जाता है, तो सामान्य लोगों के मामले में जांच के लिए साल भर से अधिक का समय क्यों लग रहा है।

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सकरी निवासी वीरेंद्र नागवंशी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि उनके पुत्र सिध्दांत नागवंशी ने जमीन दलालों की प्रताड़ना से तंग आकर एक जून 2022 को आत्महत्या कर ली थी। पिता ने बेटे को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वालों के खिलाफ सकरी थाने में शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने इस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और कोई जांच या कार्रवाई नहीं की।

बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस को जमकर फटकार लगाते हुए आदेश दिया है कि सकरी थाना प्रभारी प्रकरण में अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर शपथपत्र दें। कोर्ट ने यह भी कहा कि लगता है पुलिस जानबूझकर मामले की जांच नहीं करना चाहती। कोर्ट ने प्रतिवादी की महिला वकील से कहा कि थानेदार को नौकरी करनी है कि नहीं। कोर्ट ने आदेश दिया कि शिकायत के बाद से लेकर अभी तक पुलिस ने मामले में क्या जांच की, किसका बयान लिया, यह पूरी रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत की जाए।

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