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CG News: अवैध खनिज उत्खनन पर प्रशासन सख्त, बिलासपुर में 18 ट्रैक्टर व 2 हाइवा जब्त, यहां हुई कार्रवाई

Bilaspur News: जिला प्रशासन द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर के निर्देश पर 18 ट्रैक्टर और 2 हाइवा जब्त किए गए। लेकिन खनिज विभाग ने न तो वाहन मालिकों के नाम जारी किए हैं और न ही वाहनों का नंबर।

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CG News: अवैध खनिज उत्खनन पर प्रशासन सख्त, बिलासपुर में 18 ट्रैक्टर व 2 हाइवा जब्त, यहां हुई कार्रवाई

CG News: बिलासपुर जिला प्रशासन द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान में 18 ट्रैक्टर और 2 हाइवा जब्त किए गए। लेकिन खनिज विभाग ने न तो वाहन मालिकों के नाम जारी किए हैं और न ही वाहनों का नंबर।

दरअसल अरपा नदी सहित विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी और मुरूम का अवैध खनन हो रहा है। पत्रिका ने खनिज माफिया के खिलाफ खबर प्रकाशित की, तो बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर खनिज विभाग ने 2 और 3 अप्रैल को बिलासपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया।

इस दौरान सेलर, पोंसरा, रतनपुर, बेलगहना, पेंड्रापथरा, रतखंडी, करही कच्छार, शक्तिबहरा, छतौना, केंदा, सोढ़ा खुर्द, चकरभाटा, हिरीं समेत अन्य क्षेत्रों में वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान बिना वैध परिवहन पास के रेत और गिट्टी का परिवहन करते पाए जाने पर 18 ट्रैक्टर और 2 हाइवा जब्त किए गए।

यहां हुई कार्रवाई

खनिज का अवैध परिवहन करते हुए सेलर क्षेत्र से 1 ट्रैक्टर, दारसागर से 1 हाइवा और 1 ट्रैक्टर, करही कच्छार से 4 ट्रैक्टर, शक्तिबहरा से 6 ट्रैक्टर, बेलगहना क्षेत्र से 5 ट्रैक्टर, चकरभाटा क्षेत्र से 1 ट्रैक्टर और हिरीं क्षेत्र से 1 हाइवा जब्त किया गया है। सभी वाहनों को खनिज नियमों के तहत कोटा, बेलगहना, रतनपुर, चकरभाटा, हिरीं थाना एवं पुलिस सहायता केंद्र केंदा में सुरक्षार्थ रखा गया है।

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प्रशासन की सख्त निगरानी

खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। खनिज विभाग द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है, जिससे अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। प्रशासन की इस कार्रवाई से खनिज माफियाओं में हड़कंप मच गया है और अवैध खनन पर रोक लगाने के प्रयासों को और अधिक गति मिली है।

खनिज विभाग की चेतावनी

खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग ने सभी खनिज व्यापारियों और वाहन चालकों से आग्रह किया है कि वे खनिज परिवहन के लिए आवश्यक वैध दस्तावेज प्राप्त करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें।