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Chhattisgarh Liquor Scam: शराब घोटाले में निलंबित अधिकारी की याचिका पर EOW को नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला?

Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में निलंबित आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी की क्रिमिनल रिवीजन पर हाईकोर्ट (High Court) में सुनवाई हुई।

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Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में आबकारी विभाग के निलंबित अफसर अरुणपति त्रिपाठी की क्रिमिनल रिवीजन पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ईओडब्ल्यू को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 17 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।

प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले मामले में मई 2023 में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और शराब वितरण कंपनी सीएसएमसीएल के पूर्व एमडी अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद ईडी की विशेष अदालत ने जेल भेज दिया था। त्रिपाठी ने अपने एडवोकेट के माध्यम से विशेष अदालत में जमानत अर्जी लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत याचिका लगाई। राहत नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में दोबारा जमानत अर्जी लगाई, जिस पर उन्हें जमानत दी गई थी।

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उल्लेखनीय है कि त्रिपाठी के मामले में ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध शाखा) ने भी संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया था। विभाग ने बिना शासन की अनुमति लिए ही कार्रवाई कर ली थी।

हाईकोर्ट का आदेश

सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में हुई। हाईकोर्ट ने ईओडब्ल्यू को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में संभावित है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का मामला लगातार चर्चा में है। अरुणपति त्रिपाठी की क्रिमिनल रिवीजन पर हाईकोर्ट का फैसला इस केस की दिशा तय करेगा।