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चिटफंड मामले में 7 निवेशकों को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत

chit fund case: अभिषेक समेत 20 के खिलाफ एफआईआर में इनका भी नाम  

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high court

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बिलासपुर. जस्टिस आरसीएस सामंत की एकलपीठ ने चिटफंड मामले में नामदज 7 आरोपियों की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। इन सभी आरोपियों के खिलाफ अंबिकापुर थाने में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह व मधुसूदन यादव के साथ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी। अंबिकापुर में अनमोल इंडिया कंपनी के निवेशकों लोकेश नायक, परमानंद साहू, फूलचंद देवांगन, अनिल चौहान, युवराज देवांगन व सुखदेव साहू ने अधिवक्ता ओपी साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में दस्तावेज प्रस्तुत कर बताया कि ये सभी अनमोल इंडिया कंपनी के निवेशक हैं। इनका चिटफंड कंपनी के संचालन से कोई लेना-देना नहीं है। इनके खिलाफ उपभोक्ता संघ अंबिकापुर द्वारा ब्लैकमेल करने व 13 लाख रुपए देने की मांग की गई थी। साथ ही दवाब बनाया गया था कि अभिषेक सिंह व मधुसूदन यादव के खिलाफ थाने में एफआईआर कराओ। अन्यथा तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करा दी जाएगी। याचिकाकर्ताओं द्वारा इससे इंकार करने व 13 लाख रुपए नहीं दिए जाने पर अंबिकापुर थाने में इनके ख्रिलाफ एफआईआर कराई गई। लिहाजा इनकी जमानत मंजूर की जाए। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं द्वारा ब्लैकमेलिंग की शिकायत संबंधी कापी भी प्रस्तुत की गई, जिसमें राजनांदगांव, रायपुर व अंबिकापुर एसपी को लिखित शिमें की थी। इस संबंध में कोर्ट में दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। हाईकोर्ट ने समस्त दस्तावेजों को देखने के बाद याचिकाकर्ताओं की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है।