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सेवाकर संबंधी शिकायत के लिए शहर में लगेंगे शिकायती बॉक्स

सेवाकर संबंधी शिकायत के लिए सेंट्रल एक्साइज व सर्विस टैक्स विभाग शीघ्र ही शहर में जगह-जगह कंप्लेंट बाक्स लगाएगा।

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Kajal Kiran Kashyap

Jul 26, 2016

complaint box in town For Tax complain

complaint box in town For Tax complain

बिलासपुर
. सेवाकर संबंधी शिकायत के लिए सेंट्रल एक्साइज व सर्विस टैक्स विभाग शीघ्र ही शहर में जगह-जगह कंप्लेंट बाक्स लगाएगा। कंप्लेंट बाक्स लगाने के लिए आयुक्त से अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलने के बाद इसे शहर के अंदर लगाया जाएगा, जहां उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सेवाकर की आड़ में ग्राहकों के ठगे जाने पर सेंट्रल एक्साइज व सर्विस टैक्स विभाग की इस मुहिम से लोगों को फायदा होगा।


विभाग ने पूर्व में भी लोगों से अपील किया है कि अगर सर्विस टैक्स संबंधी कोई शिकायत है तो इसकी लिखित व आनलाइन शिकायत विभाग में दर्ज कराएं। उक्त मामले में शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा व दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेंट्रल एक्साइज व सर्विस टैक्स विभाग का कहना है कि सर्विस टैक्स के दायरे में वे संस्थान ही आते हैं. जिनका सालाना टर्न ओवर 10 लाख रुपए से अधिक है। शहर के कई होटल, रेस्टोरेंट व अन्य सेवा प्रदान करने वाले संस्थान ग्राहकों से पूरा सेवाकर बिल की पूरी राशि पर वसूल रहे हैं जबकि बिल की 60 प्रतिशत राशि कर दायरे के बाहर है व कुल 40 प्रतिशत पर ही सर्विस टैक्स लगता है। 1 जून से सेवाकर में आधे प्रतिशत कृषि कल्याण सेस की वृद्धि से सेवाकर बढ़कर अब 15 प्रतिशत हो गया है, इससे उपभोक्ताओं की जेबें अब थोड़ी ज्यादा कट रही हैं। ग्राहकों की अहम समस्या है कि सर्विस टैक्स पूरा पटाने के बाद भी विभाग को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि बिचौलिए मेवा खा रहे हैं। विभाग ने इसपर कड़ा रुख अपनाते हुए लोगों से कहा है कि अगर किसी प्रकार की धोखाधड़ी हो रही है तो केंद्रीय आवकारी व सेवाकर विभाग के दफ्तर में सीलबंद लिफाफा भेज कर शिकायत दर्ज कराएं।


साथ ही मामले की आनलाइन शिकायत भी विभाग के पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। अब कंप्लेंट बाक्स लगाए जाने से लोगों को सहुलियत होगी व शिकायतों की संख्या में भी वृद्धि होगी। ज्ञात हो कि सरकार ने सर्विस प्रोवाइडर सभी संस्थानों को सर्विस टैक्स के दायर में लिया है जिसमें प्रमुख रूप से होटल, रेस्टोरेंट, जिमनेजियम, स्पा, चार्टड अकाउंटेंट समेत अन्य को शामिल किया गया है। मजे की बात है कि सेवाकर नियमों में पेंचिदगियों के कारण व्यापारियों द्वारा ग्राहकों से पूरा सेवाकर वसूला जा रहा है। जिसका फायदा विभाग को भी नहीं हो रहा है व ग्राहक लुटे जा रहे हैं। विभाग ने 10 लाख से कम टर्न ओवर वाले संस्थान को सेवाकर के दायरे से बाहर रखा है।


ग्राहकों को लगता है कि शहर के होटलों, रेस्टोरेंट या अन्य किसी भी स्थल पर सेवाकर ज्यादा वसूला जा रहा है तो अविलंब इसकी शिकायत विभाग के दफ्तर या वेबसाइट पर करें। शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा। आयुक्त से अनुमति मिलने के बाद शाघ्र ही शहर में कंप्लेंट बाक्स लगाए जाएंगे जिसमें शिकायत बिना परेशानी के की जा सकेगी -

अनिल सिंह, सहायक आयुक्त केंद्रीय आवकारी व सेवाकर विभाग, बिलासपुर