
Bilaspur Latest news: पीवीआर में टिकट लेने के दौरान जबरदस्ती कॉम्बो पैक लेने के लिए मजबूर किया गया था, जिसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में की गई। मामले की पुष्टि होने पर विरोधी पक्षकार दोषी पाया गया। उसे मानसिक प्रताड़ना सहित 8 हजार रुपए व टिकट के 200 रुपए के साथ 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज भी अदा भी करने की बात कही गई। परिवादी राजेंद्र प्रसाद शुक्ला 18 जनवरी 2019 को पीवीआर मैग्नेटो मॉल में फिल्म देखने गए थे। जिसमें दो टिकट के साथ काम्बो पैक था। इसमें हर में 100 रुपए अधिक लग रहे थे। उसके साथ छोटा नमकीन पॉपकॉर्न व छोटी पेप्सी देने का उल्लेख था।
इसे परिवादी ने लेने से मना कर दिया। कहा कि उसे सिर्फ टिकट चाहिए, लेकिन परिवादी को बाध्य करते हुए पीवीआर ने टिकट के साथ काम्बो पैक देने की बात कही। वहीं काम्बो नहीं लेने पर टिकट नहीं दिया जा रहा था। परिवादी ने पीवीआर के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत की और उऩ्हें एक नोटिस भिजवाया, जिसका जवाब विरोधी पक्षकार ने 3 वर्ष बाद प्रस्तुत किया। इसकी अंतिम सुनवाई 21 दिसंबर 2023 को हुई। मालमे में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल, सदस्य पूर्णमा सिंह व आलोक कुमार पांडेय ने सुनवाई की।
परिवादी को बीपी व मधुमेह की थी शिकायत
परिवाद राजेंद्र प्रसाद के तथ्यों व दस्तावेज देखने से यह तथ्य की पुष्टी हुई कि परिवादी प्रसाद को बीपी और मधुमेह की शिकायत है, जिससे स्मॉल काम्बो पैक की खाद्य सामग्री उसके लिए अनुपयोगी थी। ऐसी स्थिति में परिवादी द्वारा उक्त स्मॉल काम्बो पैक की खाद्य सामग्री खरीदने के लिए विरोधी पक्षकार द्वारा उसे उक्त खाद्य सामग्री खरीदने के लिए मजबूर किया जाना भी स्पष्ट हुआ।
हर्जाना सहित रुपए करने होंगे वापस
विरुद्ध पक्षकार पीवीआर मैग्नेटो मॉल प्रबंधन आदेश की तिथि के 45 दिन के भीतर परिवादी को उससे अतिरिक्त वसूली गई राशि 200 रुपए वापस करने का आदेश किया गया। साथ ही उक्त रकम पर परिवाद प्रस्तुति 7 मई 2019 से अदायगी तक 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज भी अदा भी करने की बात कही गई। वहीं मानसिक प्रताड़ित होने पर 5 हजार रुपए वादव्यय के रूप में और 3 हजार रुपए भी अलग से देने का निर्देश दिया गया।
Published on:
03 Jan 2024 12:38 pm
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