
फ़ाइल फ़ोटो
बिलासपुर. जिले के मस्तूरी तहसील के ग्राम मनवा, तखतपुर तहसील के ग्राम लिमहा एवं बिलासपुर तहसील के ग्राम मटियारी के शासकीय हाईस्कूल को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन तीनों गांवों के तीन किलोमीटर के दायरे को बफर जोन बनाया गया है। इन गांवों में मेडिकल इमरजेंसी को छोडकऱ आवागमन पूरी तरफ से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इन गांवों में कोरोना पॉजिटिव जांच रिपोर्ट आने के बाद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. संजय अलंग ने यह आदेश जारी किया है। इसमें मस्तूरी तहसील के ग्राम मनवा की पूर्व दिशा के ग्राम कुकुरदीकेरा, पश्चिम दिशा के ग्राम रहटाटोर, उत्तर दिशा के ग्राम जैतपुरी तथा दक्षिण दिशा में शिवनाथ नदी कंटेनमेन्ट जोन में शामिल किए गए हैं। तखतपुर तहसील के ग्राम लिमहा की परिधि में आने वाले पूर्व दिशा के ग्राम फूलतराई एवं मनपहरी, पश्चिम दिशा के ग्राम बेलसरा, उत्तर दिशा के ग्राम पाली तथा दक्षिण दिशा के ग्राम लिमहा को कंटनमेंट जोन में रखा गया है। बिलासपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम मटियारी स्थित शासकीय हाईस्कूल भवन को कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया गया है।
तीन किमी. का दायरा बफर जोन
कंटेनमेन्ट जोन के अतिरिक्त इन गांवों के तीन किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है।
आदेश के अनुसार चिन्हांकित क्षेत्रों में सभी दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा गया है। प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेन्मेन्ट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर पहुंच सेवा के माध्यम से की जाएगी । क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। मेडिकल इमरजेंसी को छोडकऱ अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया है। इन स्थानों की लगातार पुलिस पेट्रोलिंग के द्वारा निगरानी रखी जाएगी । जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी, सैम्पल आदि जांच ा सुनिश्चित करेंगे । इन क्षेत्रों में आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लोक निर्माण विभाग,जनपद पंचायत,महिला एवं बाल विकास विभाग तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए हैं।
Published on:
22 May 2020 06:45 pm
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