बिलासपुर

CG Election 2023 : प्रत्याशी से पूछे बिना लगाया झंडा तो हो सकती है एफआईआर

इसके अलावा भी कई प्रावधान ऐसे हैं जिनका पालन नहीं करने पर आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज हो सकता है।

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बिलासपुर. चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रत्याशी और जनता के लिए ऐसे कड़े नियम और कायदे लागू हो जाते हैं, जिन्हें जनता जानती भी नहीं है। चुनाव के दौरान प्रत्याशी की अनुमति के बगैर घर में झंडा लगाया गया तो मकान मालिक के खिलाफ एफआईआर का प्रावधान है। इसके साथ ही बिना अनुमति के किसी के घर में झंडा लगाने पर सीधे प्रत्याशी के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। इसके अलावा भी कई प्रावधान ऐसे हैं जिनका पालन नहीं करने पर आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज हो सकता है।

मापदंड से बड़े बैनर लगाए तो भी हो सकती है एफआईआर...
रोड शोक के दौरान एक वाहन में 1 झंडा लगाने की ही अनुमति दी गई है। इसके साथ ही झंडे का आकार भी 3 बाय 2 फुट से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं बाइक में भी एक झंडा लगाने की अनुमति दी गई है और इसका आकार 2 बाय 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार रैली और प्रचार के दौरान बैनर 6 बाय 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। पार्टी कार्यालय में 3 झंडे लगाने की अनुमति दी गई है, झंडे बैनर से कार्यालय को नहीं पाटना है। नियम का उल्लंघन करने पर पुलिस धारा 188 के तहत कार्रवाई कर सकती है।

प्रत्याशी-मकान मालिक की अनुमति जरूरी...
प्रत्याशी की अनुमति के बगैर यदि किसी व्यक्ति द्वारा झंडा लगाया जाता है और प्रत्याशी की ओर से इसकी शिकायत की जाती है तो मकान मालिक के खिलाफ धारास 171 (एच) के तहत अपराध दर्ज हो सकता है। बिना अनुमति किसी व्यक्ति के घर पर झंडा लगा दिया जाए तो मामला दर्ज हो जाएगा।

कसम खिलाकर और दूसरे तरीके से वोट डालने बाध्य करने पर भी एफआईआर...
चुनाव में आमतौर पर वोट के लिए प्रत्याशी और कार्यकर्ता लोगों से कमस खिलाने के साथ धार्मिक रूप से वास्ता देकर लोगों से वोट अपने पक्ष में डालने के बाध्य करते हैं। ऐसा करने पर शिकायत कर्ता की शिकायत पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ धारा 171 ( सी ) के तहत मामला दर्ज हो सकता है।


शिकायत मिलने पर की जाएगी कार्रवाई
चुनाव के दौरान बहुत सारे काम होते हैं जिसके चलते इस ओर ध्यान नहीं जाता। ऐसे मामलों की शिकायत मिलने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
आरए कुरुवंशी, एडीएम

टॉपिक एक्सपर्ट
&चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई धाराओं के तहत पुलिस को अपराध दर्ज करने की छूट मिलती है। किसी व्यक्ति के घर पर द्वेश वश लगाए गए झंडे की शिकायत करने से पहले इसे निकाल फेंकना ही एकमात्र बचाव का उपाय है। झंडा निकालने के समय मकान मालिक को रोकने वाले के खिलाफ शिकायत पर अपराध दर्ज हो सकता है। बिना अनुमति झंडे लगाने वाले के खिलाफ भी मकान मालिक अपराध दर्ज करा सकता है।
विनय दुबे, अधिवक्ता

Published on:
15 Oct 2023 01:20 pm
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