
प्रेम विवाह कर चुकी युवती से कोर्ट ने पूछा क्या वो पिता के साथ जाना चाहती है
बिलासपुर. हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए महिला को सखी सेंटर भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही इस संबंध में सोंचकर निर्णय लेकर दो सप्ताह में कोर्ट को अवगत कराने को कहा है। धमतरी निवासी अशोक जैन ने हाईकोर्ट(bilaspur highcourt)में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई है (Girl appeared in court)।
याचिका (Petition) में कहा गया है कि मो. इब्राहिम ने उसकी लड़की को बहला-फुसलाकर प्रेम विवाह(love marriage)किया है। लड़की को घर ले जाने का आदेश दिया जाए। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान लड़की कोर्ट में उपस्थित हुई (Girl appeared in court)। कोर्ट ने उसे माता-पिता के साथ घर जाने के संदर्भ में उसकी राय जाननी चाही।
घर जाने से इंकार किए जाने व बाद कोर्ट(bilaspur highcourt) ने सोंच-समझकर निर्णय लिए जाने की बात कहते हुए युवती को सखी सेंटर भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वो अपने निर्णय से दो सप्ताह में अवगत कराए।
Published on:
23 Jul 2019 12:56 pm
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