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एनजीटी की अर्थदंड कार्रवाई से सकते में आए मुख्यालय के अधिकारी,डंप कचरे का तत्काल निराकरण करने जारी किया फरमान

बिलासपुर. डंप कचरे का निराकरण नहीं करने पर एनजीटी के अर्थदंड कार्रवाई से अधिकारी सकते में आ गए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने निकायों के प्रभारियों को डंप कचरे का तत्काल निराकरण करने का फरमान जारी किया है। वहीं नगर निगम में शामिल किए गए नए क्षेत्रों में कचरे का अंबार लगा है। मुख्यालय के फरमान के बाद भी अधिकारी लीगेसी वेस्ट का निपटारा करने अब तक पहल नहीं किए हैं।

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एनजीटी की अर्थदंड कार्रवाई से सकते में आए मुख्यालय के अधिकारी,डंप कचरे का तत्काल निराकरण करने जारी किया फरमान

एनजीटी की अर्थदंड कार्रवाई से सकते में आए मुख्यालय के अधिकारी,डंप कचरे का तत्काल निराकरण करने जारी किया फरमान

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मुख्य अभियंता ने निकायों के प्रभारियों को जारी फरमान में एनजीटी यानि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा वर्ष 2018-19 में लीगेसी वेस्ट यानि डंप कचरे का निराकरण करने के फरमान की जानकारी दी है। आदेश में कहा गया है कि लीगेसी वेस्ट का समय पर निराकरण किया जाना जरूरी है। ऐसा नहीं करने वाले नगरीय निकायों पर एनजीटी लगातार अर्थदंड लगा रही है। मुख्य अभियंता ने कहा है कि ऑडिट समिति द्वारा नगरीय निकायों में निरीक्षण के बाद कुछ निकायों में लिगेसी वेस्ट पाया गया जो कि अत्यंत खेदजनक है। एनजीटी के प्रकरणों से संबंधित कार्यों को समय-सीमा में पूरा करना अत्यंत आवश्यक है और आगामी सितम्बर माह में मुख्य सचिव के माध्यम से एनजीटी, नई दिल्ली के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

जल्द करें लीगेसी वेस्ट का निराकरण
आदेश में निकायों के प्रभारियों को कहा गया है कि निकाय क्षेत्रों में निरीक्षण कर लीगेसी वेस्ट, कचरा डंप साइट का चिन्हांकन कर उसका समय पर निराकरण किया जाए। ताकि एनजीटी के आदेशों की अवहेलना की स्थिति निर्मित न हो।


नए क्षेत्रों में हो रहा कचरा डंप

नगर निगम में वर्ष 2018 में शामिल किए गए नए क्षेत्रों में सफाई का जिम्मा नगर निगम ने हाल ही में ठेका कंपनी को दिया है। इससे पहले नगर निगम की ओर से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन होता था और कर्मचारी खुली जगह पर कचरा डंप करते आ रहे हैं। इन क्षेत्रों में कचरे का अंबार लगा है।

सड़क से गुजरना मुश्किल
जिन स्थानों पर कचरा डंप किया गया है वहा सड़क से 10-20 मीटर की दूरी पर है। कई ऐसे स्थान हैं जहां कचरा उड़कर सड़क पर आ रहा है। कचरे से उठती बदबू से लोगों का आना जाना दूभर हो गया है। वहीं कचरा सड़क पर होने से लोग पैदल नहीं आ जा पा रहे हैं।


अर्थदंड हुआ तो निकायों को करनी होगी भरपाई

मुख्यालय ने एक वर्ष पूर्व जुलाई 2022 में प्रदेश स्तर पर फरमान जारी कर चेतावनी दी थी कि लीगेसी वेस्ट का निराकरण नहीं करने पर यदि एनजीटी अर्थदंड किया जाता है तो इसका वहन संबंधित नगरीय निकाय करेंगे। अर्थदंड की राशि का भुगतान करने में मुख्यालय किसी प्रकार की मदद नहीं करेगा।

इन क्षेत्रों में कचरा डंपिंग
मंगला धूरीपारा तिराहा, मंगला दीनदयाल कॉलोनी के पास, धूरीपारा सडक किनारे, सकरी बाजार के पास , हाफा पहुंच मार्ग के किनारे, घुरू अमेरी मुख्य मार्ग, अमेरी रेलवे क्रासिंग के पास, सत्या नगर अमेरी रेलवे ट्रैक के किनारे, देवरीखुर्द नदी किनारे, देवरीडीह चौक के पास, व्यापार विहार रेलवे ट्रैक के पास, उसलापुर बाइपास मार्ग के पास , अल्का एवेन्यु कॉलोनी पहुंच मार्ग पर सड़क किनारे, बिजौर मुख्य मार्ग के किनारे, बहतराई स्टेडियम के बाजू में, खमतराई तालाब के पास ।


कचरे की डंपिंग ठेका कंपनी के कर्मचारी कर रहे हैं साथ ही कुछ नागरिकों द्वारा भी कचरा डंप किया जाता है। इसे दुरूस्त कराया जाएगा, ताकि नगर निगम को अर्थदंड से बचाया जा सके। इसके साथ ही ऐसे स्थानों पर कैमरे लगाने की पहल की जाएगी जहां भारी मात्रा में कचरा डंप किया जा रहा है।

शेख नजीरूद्दीन
अध्यक्ष, नगर निगम