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जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के 29 कर्मचारियों का सेवा समाप्ति आदेश हाईकोर्ट ने किया निरस्त, जानें पूरा मामला

Bilaspur High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के 29 कर्मचारियों का सेवा समाप्ति आदेश निरस्त किया है। कर्मचारियों ने याचिका दायर कर कार्रवाई को चुनौती दी थी।

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आरक्षण रोस्टर उल्लंघन पर PHE भर्ती अटकी, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी...(photo-patrika)

आरक्षण रोस्टर उल्लंघन पर PHE भर्ती अटकी, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी...(photo-patrika)

Bilaspur High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के 29 कर्मचारियों का सेवा समाप्ति आदेश निरस्त किया है। कर्मचारियों ने याचिका दायर कर कार्रवाई को चुनौती दी थी।

कोर्ट ने पंकज कुमार तिवारी , मोहम्मद इमरान खान, चंदन प्रताप सिंह, सीमा देवांगन, चंचल कुमार दुबे, चंद्रशेखर कुर्रे लेखा कश्यप, भूपेंद्र राठौर, नरेंद्र कुमार मिश्रा, अमित पटेल व अन्य याचिकाओं को स्वीकार करते हुए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर द्वारा की गई कार्रवाई को निरस्त कर सेवा में बहाल करने के निर्देश दिए।

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यह है मामला

बैंक द्वारा 14 जून 2014 को विभिन्न पद हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। याचिकाकर्ता पंकज कुमार तिवारी और अन्य ने समिति प्रबंधक के पद पर आवेदन प्रस्तुत किया था। समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद पंकज व अन्य की नियुक्ति संस्था प्रबंधक के पद पर 14 फरवरी 2015 को हुई। इस आधार पर 13 मार्च 2015 को अपना कार्यभार ग्रहण किया। बैंक की समस्त भर्ती प्रक्रिया में शिकायत होने पर जांच समिति की गठन हुई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर पंकज व 29 अन्य की सेवा समाप्ति का आदेश 23 नवंबर 2015 को जारी किया गया।